केजरीवाल को अंतरिम जमानत, शर्तें लागू

सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी आबकारी नीति घोटालासु प्रीम कोर्ट ने ईडी के विरोध को कर दिया दरकिनार कहा, लोकसभा चुनाव इस वर्ष की सबसे अहम घटना सुप्रीम कोर्ट की शर्तें   सीएम आफिस व सचिवालय जाने

May 11, 2024 - 19:32
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केजरीवाल को अंतरिम जमानत, शर्तें लागू

केजरीवाल को अंतरिम जमानत, शर्तें लागू

देर शाम तिहाड़ से रिहा, एक जून तक कर सकेंगे चुनाव प्रचार, दो को करना होगा आत्मसमर्पण

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले  में मनीलांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से 23 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। देर शाम उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा भी कर दिया गया। कोर्ट ने ईडी के विरोध को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दी है, उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। शर्तों मैं यह बात शामिल है कि अंतरिम जमानत के दौरान वह न तो मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे और न ही फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा, वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि का 50 हजार का निजी मुचलका भरेंगे और इतनी ही राशि का एक जमानती देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है।


शुक्रवार को पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा, चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अभी तक कोई उदाहरण नहीं है। मेहता ने गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत जेल में बंद अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया और कहा, अब वह भी इसी आधार पर सरकार के पास पहुंचा है। पीठ ने कहा वह मामला यहां लागू नहीं होगा। मेहता ने कहा, केजरीवाल स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं पर कोर्ट ने कहा-वे केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं।

23 दिनों की जमानत से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। मामले की जांच अगस्त, 2022 से चल रही है और उन्हें इस वर्ष 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की पांच जून तक अंतरिम जमानत की मांग नहीं मानी। कहा, प्रचार पहले समाप्त हो जाएगा। ज्ञात हो, चार जून को लोस चुनाव के परिणाम आएंगे। कोर्ट ने कहा, यह आदेश पारित करने का महत्वपूर्ण कारण 18वीं लोकसभा का चल रहा चुनाव है। केजरीवाल की अपील लंबित हैं, ऐसे में कोर्ट को उचित नहीं लगता कि वह निर्देश दे कि अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाओ। लोस चुनाव इस वर्ष की सबसे अहम घटना है। 97 करोड़ मतदाताओं में से 65-70 करोड़ देश की सरकार चुन रहे हैं। तथ्यों पर दी जाती है अंतरिम जमानत, यह केस अपवाद नहीं ईडी ने छठे आरोपपत्र में आरोपित के तौर पर लिया कविता का नाम

फसल बोवाई से नहीं हो सकती इस केस के तथ्यों की तुलना
कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी की वैधानिकता का मामला अभी लंबित है और कोर्ट को अभी उस पर फैसला देना है। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की तुलना फसल की बोवाई या व्यापार की देखरेख से नहीं की जा सकती। जब गिरफ्तारी की वैधानिकता का मामला विचार के लिए लंबित है तो 18वीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ज्यादा समग्र और उदारवादी नजरिया लेना न्यायोचित है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने  के विभिन्न पूर्व फैसलों को भी आदेश में उद्धत किया। साथ ही कहा कि अंतरिम जमानत देने को मामले की मेरिट या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा जो उसके विचाराधीन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले हफ्ते भी जारी रहेगी और अदालत याचिका पर 20 मई से प्रारंभ हो रही गर्मियों की छुट्टियों से पहले फैसला सुनाने की कोशिश करेगी। तानाशाही के विरुद्ध हमें मिलकर संघर्ष करना है। देश के 140 करोड़ लोगों को इस तानाशाही से लड़ना पड़ेगा।


- अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री


हनुमान जी की जय। यह लोकतंत्र की जीत है। यह र सत्य की जीत है। यह लाखों-करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है। सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद। अब तानाशाही का अंत होगा। - सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी आबकारी नीति घोटालासु प्रीम कोर्ट ने ईडी के विरोध को कर दिया दरकिनार कहा, लोकसभा चुनाव इस वर्ष की सबसे अहम घटना सुप्रीम कोर्ट की शर्तें   सीएम आफिस व सचिवालय जाने की नहीं होगी अनुमति केस में अपनी भूमिका के बारे में नहीं करेंगे कोई टिप्पणी इस केस से जुड़ी किसी सरकारी फाइल को भी नहीं देखेंगे मामले के किसी भी गवाह से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे किसी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो नई दिल्ली में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों को संबोधित करते आप संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ।

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