आबकारी घोटाले के दौरान 170 फोन किए गए नष्ट : ईडी
सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था।
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आबकारी घोटाले के दौरान 170 फोन किए गए नष्ट : ईडी
अदालत ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने का समय दिया
गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
कहा- सुबूतों के आधार पर किया गिरफ्तार, बार- बार समन के बावजूद पूछताछ से बचते रहे
ईडी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर सुबूतों से छेड़छाड़ के कारण हुई है। इसमें घोटाले की अवधि के दौरान लगभग 170 मोबाइल फोनों को नष्ट करना भी शामिल है। केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
हलफनामे में ईडी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल नौ बार समन किए जाने के बावजूद पूछताछ से बचते रहे। हाई कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक न लगाए जाने के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने इस आरोप का भी खंडन किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय राजनीति से प्रेरित था। जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर्याप्त सुबूतों के आधार पर हुई और चुनाव की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया गया था।
एजेंसी ने कहा है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुबूतों के आधार पर ही की जाती है, भले ही वह किसी भी पद पर क्यों न हो। हलफनामे में आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले राजनेताओं को गिरफ्तारी से छूट देने के विरोध में कहा गया कि यदि ऐसा किया जाए तो इससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता कमजोर हो जाएगी। इसमें कहा गया कि सुबूतों के आधार पर आरोपित की गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है।
ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से किए गए आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है।
आबकारी घोटाले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर एक आदेश के खिलाफ संशोधन की मांग करने वाली उनकी दो याचिकाओं पर ईडी द्वारा दायर उत्तर पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को अपील पर ईडी के उत्तर पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
केजरीवाल ने ईडी के समन पर पेश न होने पर ईडी द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें तलब करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ विशेष अदालत में याचिका दायर की थी। केजरीवाल के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें सीएम से निर्देश नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत याचिका पर 14 मई को सुनवाई करेगी।
के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
जासं, नई दिल्ली: आबकारी घोटाले में आरोपित बीआरएस नेता के. कविता की नियमित जमानत पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष नियमित जमानत याचिका पर कविता के अधिवक्ता व ईडी ने दलीलें रखीं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने छह मई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने 23 अप्रैल को के. कविता को सात मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान सीबीआइ ने भ्रष्टाचार मामले में कविता को जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।
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