डूसू चुनाव के उम्मीदवार पोस्टर हटाएं, दीवारों पर कराएं रंगाई : हाई कोर्ट
चुनाव में भाग लेने वाले 16 छात्रों को कार्यवाही में पक्षकार बनाया और उन्हें 28 अक्टूबर को पेश होकर अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।
DUSU election candidates should remove posters get walls painted High Court
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को परिसर की सफाई करने और दीवारों की फिर से रंगाई कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर छात्र संघों की चुनावी ज्यादतियों से उबर नहीं पाए हैं और दीवारों पर नारे लिखने और पोस्टर नहीं हटाने के कारण बदहाल दिख रहा है।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 27 सितंबर को हुए डीयू 2024-25 के चुनाव में भाग लेने वाले 16 छात्रों को कार्यवाही में पक्षकार बनाया और उन्हें 28 अक्टूबर को पेश होकर अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रसंघ उम्मीदवारों को सफाई का काम, विश्वविद्यालय या कालेजों के सहयोग से करना चाहिए। इसलिए, अदालत ने उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेजों के सहयोग से सभी पोस्टर, दीवारों पर लिखे नारे को हटाने और दीवारों पर फिर से रंगाई करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने डीयू प्रशासन को सभी पक्षकारों को वाट्सएप और ई-मेल से 28 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित करने के लिए भी कहा।
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