केंद्र की चेतावनी, वेवजह नशे का प्रचार करने से बचें ओटीटी प्लेटफार्म
केंद्र की चेतावनी, वेवजह नशे का प्रचार करने से बचें ओटीटी प्लेटफार्म, Center warns OTT platforms to avoid unnecessarily promoting drugs,
केंद्र की चेतावनी, वेवजह नशे का प्रचार करने से बचें ओटीटी प्लेटफार्म
विभिन्न वेब सीरीज में बढ़ रहा नशे का प्रयोग और प्रचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिशानिर्देश मानने को कहा
वेब सीरीज में बढ़ते नशे के प्रयोग और प्रचार को लेकर केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्म को चेतावनी जारी की है। मनोरंजन का मोबाइल साधन बने इन प्लेटफार्म पर अगर चेतावनी या डिस्क्लेमर दिए बिना मुख्य अभिनेता और अन्य कलाकार अनजाने में ही नशे का प्रचार, महिमामंडन या ऐसा कुछ करते पाए गए, तो नियामक जांच शुरू की जा सकती है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ओटीटी प्लेटफार्म को जारी सलाह में कहा गया है, "इस तरह के दृश्य दिखाने से विशेषरूप से छोटे और जल्द प्रभावित होने वाले दर्शकों में इसका संभावित असर पड़ने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं।" ओटीटी प्लेटफार्म के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए नशीली चीजों के दृश्य दिखाने को लेकर कंटेंट की समीक्षा में उचित समझदारी के साथ डिस्क्लेमर और चेतावनी जारी करने के लिए भी कहा गया है।
मंत्रालय ने कहा, "व्यापक जनहित में ओटीटी प्लेटफार्म को चाहिए कि वे स्वेच्छा से इन दिशानिर्देशों का पालन करें। इनका पालन ना करने पर नियामक जांच शुरू हो सकती है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) 1985 की धाराओं के अंतर्गत होगी।"
ओटीटी प्लेटफार्म के लिए जारी आचार संहिता में बताया गया है कि अगर कोई सामग्री किसी भी कानून के तहत या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित है, तो कोई भी प्रकाशक इसे प्रसारित, प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं करेगा। इन दिशानिर्देशों को ओटीटी प्लेटफार्म के स्व-नियामक निकायों को भी भेजा गया गया है।