पश्चिम बंगाल विधानसभा में ANTI RAPE BILL पास

पश्चिम बंगाल विधानसभा में दिन मंगलवार को एंटी बिल रेप बिल पास हो गया.... इस कानून के तहत रेप केस की 21 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा घटना के दौरान पीड़िता के कोमा में जानें या फिर मौत होने पर दोषी को 10 दिन में सजा देनी होगी। इस बिल का भाजपा ने भी समर्थन किया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में ANTI RAPE BILL पास

पश्चिम बंगाल विधानसभा में दिन मंगलवार को एंटी बिल रेप बिल पास हो गया.... इस कानून के तहत रेप केस की 21 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा घटना के दौरान पीड़िता के कोमा में जानें या फिर मौत होने पर दोषी को 10 दिन में सजा देनी होगी। इस बिल का भाजपा ने भी समर्थन किया है।

इस बिल का नाम अपराजिता महिला एंव बाल विधेयक 2024 का नाम दिया गया है। इसके प्रारूप को तैयार कर राज्यपाल के पास भी भेजा जाएगा। उसके ठीक बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह से स्वीकृति मिलने पर यह कानून बन जाएगा. 

पिछले दिनों कोलकाता के आरजी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर हुआ था। उस घटना के बाद देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के शुरू हुए। उस दौरान ममता बनर्जी ने साफतौर पर कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके लिए 2 बार चिट्‌ठी लिखी थी।

अपराजिता एंटी रेप बिल के प्रावधान
1. अगर रेप पीड़ित की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है, तो दोषी को फांसी दी जाएगी।

2. रेप-गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

3. रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

4. हर जिले में 'अपराजिता टास्क फोर्स' बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व DSP लेवल के अधिकारी करेंगे।