कैप्टन रैंक से वंचित महिला नौसेना अधिकारी एएफटी में रखें पक्ष: कोर्ट

Dec 5, 2024 - 19:48
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कैप्टन रैंक से वंचित महिला नौसेना अधिकारी एएफटी में रखें पक्ष: कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में शार्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों से बुधवार को कहा कि वे कैप्टन रैंक पर पदोन्नति सहित अन्य राहतों के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) का रुख करें।


जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि पदोन्नति मुद्दे पर एएफटी द्वारा व्यक्तिगत मामलों के आधार पर गहराई से विचार की आवश्यकता है। यह मुद्दा महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने संबंधी शीर्ष अदालत के 17 मार्च, 2020 के फैसले से उठा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी को चार महीने में उनकी याचिकाओं का निपटारा करने का निर्देश दिया क्योंकि इनकी पदोन्नति का मुद्दा एक दशक से लंबित है। महिला अधिकारियों की वकील ने कहा कि 2020 के फैसले में कहा गया था कि पदोन्नति सहित सभी लाभ संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं, लेकिन वे नहीं दिए गए।

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