जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सिसोदिया

28 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।

May 3, 2024 - 19:44
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जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सिसोदिया

जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े धनशेधन मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सिसोदिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की और से दर्ज धनशोधन और सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में जमानत मांगी है।


ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट ने गलत तरीके से निष्कर्ष निकाला है कि वे ट्रायल में देरी कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसी जानबूझ कर मामले में पूरक आरोप दायर कर रही है। याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेखित किया गया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पर शुक्रवारको सुनवाई की जाएगी। सिसौदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।

CBI, ED मामलों में जमानत के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया |  Manish Sisodia, Delhi High Court, Bail, CBI, ED, मनीष सिसोदिया, दिल्ली  हाईकोर्ट, जमानत ...

के कविता की जमानत याचिका पर फैसला छह को 

अदालत ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में के कविता की जमानत याचिका पर अपना फैसला 6 मई तक के लिए टाल दिया। वह 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। कविता को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल में रहते हुए गिरफ्तार किया  था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तब उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि आरोपी से विस्तृत और निरंतर पूछताछ आवश्यक है।

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 कविता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनकी पार्टी को आगामी आम चुनावों में समान अवसर से वंचित करना है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से कुछ दिन पहले सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए की गई थी।

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