आज की बड़ी खबरें
ज्ञानवापी मामले में जुमे की नमाज को लेकर सतर्क
आज की बड़ी ख़बरें
- दिल्ली-NCR में सुबह से घना कोहरा, IMD ने आज रात बारिश की चेतावनी जारी की
- दिल्ली में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
- हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित परफ्यूम फैक्ट्री में लगी आग, 31 लोग हुए घायल
- अमेरिका ने 5 लाख बैरल से अधिक ईरानी तेल जब्त किया, तस्करी का लगाया आरोप
ज्ञानवापी मामले में जुमे की नमाज को लेकर सतर्क
शांति सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत सवेंदनशील क्षेत्र मे भ्रमण
जायस थाना क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचे DM,SP
ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को दिशा निर्देश
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हिमाचल में कॉस्मेटिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग
रेस्क्यू में बद्दी में 30 लोग बाहर निकाले
भीषण आग के कारण 25 लोगों की मौत
हादसे में करीब 16 लोगों के झुलसने की खबर
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फैक्ट्री में आग लगने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।
फंसे मजदूरों को बाहर लेकर आते फायर ब्रिगेड कर्मचारी।
फैक्ट्री में आग के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी।
फैक्ट्री में आग लगने के बाद भागते आसपास के लोग।
कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आग के बाद छत पर फंसी महिला कर्मचारी।
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शामली में प्रजापति समाज का हुआ सम्मेलन
समाज की राष्ट्रीय जनगणना कराने की मांग
समाज की राजनीतिक,आरक्षण में हिस्सेदारी की मांग
प्रजापति महासभा दारा सिंह सम्मेलन में हुए शामिल
प्रजापति समाज की मांग को लेकर 27 फरवरी से संकल्प यात्रा
हरिद्वार से लेकर जंतर-मंतर तक करेगा पैदल यात्रा
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जिला अस्पताल में मरीज के शव के साथ हुई लापरवाही
मर्चरी में रखी युवती की लाश की गायब मिली आंख
पोस्ट मार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करते वक्त खुला मामला
परिजनों ने जताई आपत्ति, पोस्टमार्टम रोका गया
जहर खाने के बाद कल इलाज के दौरान हुई थी किशोरी की मौत।
सरकारी अस्पताल की मर्चरी में लाश भी नही रह गई है सुरक्षित।
सोनहा थाना क्षेत्र के शंकरपुर की रहने वाली है मृतिका
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CM योगी आदित्यनाथ का 3 फरवरी को कन्नौज दौरा
दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेगा सीएम का हैलिकॉप्टर
पूर्व विधायक के परिजनों से मिल बंधाएँगे ढांढस
सांसद के पिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल
विकास योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास
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बरेलीः राजू खंडेलवाल पर आयकर विभाग का छापा
एनपी एग्रो कंपनी के मालिक राजू खंडेलवाल
बड़ी आवासीय योजना इंटरनेशनल सिटी में भी साझेदारी
आयकर की टीम काली बाड़ी स्थित ऑफिस पहुंची
आयकर की कार्यवाही से कारोबारियों में मचा हड़कंप
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अलीगढ़ः 2 बसों की आमने-सामने हुई भिड़ंत
सासनी की ओर से आ रही बस में सवार थे बाराती
अलीगढ़ से हाथरस की ओर जा रही थी दूसरी बस
दोनों बस की भिड़ंत में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल
घायलों को क्षेत्रीय निजी अस्पताल में कराया भर्ती
अलीगढ़ में मडराक थाना इलाके की घटना
CM योगी आदित्यनाथ का 3 फरवरी को कन्नौज दौरा
उत्तराखंड सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मिल चुका है। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने लंबे समय के बाद अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दी। विस चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि, सरकार में आने के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, हमें UCC का ड्राफ्ट मिल चुका है। अब इसे कानूनी जामा पहनाए जाने की तैयारी पूरी है। 6 फरवरी को इस ड्राफ्ट को राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के ठीक बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि, सभी नागरिकों के लिए धर्म और जाति से ऊपर बढ़कर सभी के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। फिलहाल अलग-2 धर्मों के लिए अलग-2 कानून हैं। ऐसे में असमानता की भावना सामने आती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि UCC देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है। फिर चाहे वो, किसी भी धर्म या क्षेत्र से संबंधित हो। देश के संविधान में भी इसका उल्लेख साफ तौर पर नजर आता है। संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है।
उत्तराखंड में UCC से क्या-क्या होंगे बदलाव?
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में UCC को लेकर जो ड्राफ्ट सरकार को दिया गया है, उसमें कमेटी ने लड़कों की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल निर्धारित की है। इसके अलावा तलाक के संबंध में महिला और पुरुष को बराबर अधिकार दिए गए हैं। महिला अगर दोबारा शादी करना चाहती है, तो उस पर किसी भी तरह की शर्त नहीं होगी। इस कानून में हलाला को लेकर भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया। हलाला जैसे मामले में तीन साल की सजा और एक लाख रुपये का दंड़ भी लगाया जा सकता है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी जिंदा है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे।
UCC के ड्राफ्ट में विवाह के साथ ही तलाक का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राफ्ट में बेटा-बेटी के लिए संपत्ति में समान अधिकार की बात कही गई है। इसके अलावा पति-पत्नी के तलाक़ या घरेलू झगड़े में 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी मां को मिलेगी। संपत्ति में जायज और नाजायक बच्चों को समान अधिकार दिया गया हैं।
लिव-इन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में सभी वर्गो के लोगों को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए खास तौर पर एक पोर्टल बनाया जाएगा। जिस पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऐसे रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने मां-बाप को भी जानकारी देनी होगी। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए गांव- कस्बे में सुविधा दी जाएगी। अगर किसी ने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसकी शादी अमान्य मानी जाएगी। पंजीकरण न कराने पर छह माह की सजा या 25 हज़ार जुर्माना लगाया जाएगा।
बुजुर्गों का भी रखा गया ध्यान
यूसीसी के नए ड्राफ्ट के मुताबिक नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी दी गई है। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता पिता का भी हिस्सा होगा। पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता-पिता का सहारा नहीं रहने की स्थिति में उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। यूसीसी महिला अधिकारों पर केंद्रित है। इससे आदिवासियों को छूट मिल सकती है।
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