UP: लव जिहाद से जुड़ा बिल पास, अवैध मतांतरण में होगी उम्र कैद
मंगलवार को लव जिहाज से जुड़ा बिल पास हो गया है। यह बिल धर्मांतरण के मामले में सख्ती लेकर आया है। क्योंकि इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है।
धर्मांतरण प्रकरण इस समय तेजी का साथ पांव-पसार रहा है। हालांकि यह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं देश के अन्य राज्यों में भी जड़ें जमाए हैं। लेकिन यूपी कानून व्यवस्था में पहले नंबर पर है । खासकर अवैध अतिक्रमण और धर्मांतरण जैसे मामलों में तो कार्रवाई के लिए सदैव तत्पर रहता है।
तो बस यूपी विधानसभा में आज यानी मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। यह बिल धर्मांतरण के मामले में सख्ती लेकर आया है। क्योंकि इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इतना ही नहीं इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं।
तो आइए जानते हैं इस कानून की ABC
इस कानून के तहत अगर धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को जान या संपत्ति का भय दिखाता है, तथा उस पर बल का प्रयोग करता है, या फिर शादी का दबाव बनाता है। तो उसे भी आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा अवश्य भुगतनी होगी।
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए यूपी में क्या है नियम
१, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को दो महीने पहले डीएम को जानकारी देनी होगी।
२, उसे बताना होगा कि बिना किसी लालच, डर और बहकावे के धर्म परिवर्तन कर रहा है।
३, उसे यह भी बताना होगा कि धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है।
४, इसके बाद अफसर मामले की जांच कराएंगे। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद धर्म परिवर्तन की अनुमति मिलेगी।
ऐसा ना करने पर धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 6 माह 5 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।
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