विशेष अदालत ने आप नेता अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी राहत, रिहा करने का आदेश

अमानतुल्लाह खान, विशेष अदालत, मनी लॉन्ड्रिंग मामला, वक्फ बोर्ड, ईडी, पीएमएलए, दिल्ली, रिहा, जमानत बांड, मनी शोधन, न्यायिक हिरासत, दिल्ली वक्फ बोर्ड, धन शोधन, विशेष न्यायाधीश, जमानत, दिल्ली सरकार, सक्षम प्राधिकरण, सीआरपीसी, लोक सेवक, आम आदमी पार्टी, अदालत आदेश, Amanatullah Khan, Special Court, Money Laundering Case, Waqf Board, ED, PMLA, Delhi, Release, Bail Bond, Money Laundering, Judicial Custody, Delhi Waqf Board, Financial Irregularities, Special Judge, Bail, Delhi Government, Competent Authority, CrPC, Public Servant, Aam Aadmi Party, Court Order

विशेष अदालत ने आप नेता अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी राहत, रिहा करने का आदेश

विशेष अदालत ने आप नेता अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी राहत, रिहा करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया, क्योंकि इसके लिए दिल्ली सरकार या सक्षम प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आमतौर पर किसी लोक सेवक के खिलाफ अपराध की कार्रवाई करने से पहले संबंधित विभाग या सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा, "रिकार्ड की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ किसी भी सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप, पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत आरोपों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।"

इस मामले में अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के जमानत बांड और उतनी ही राशि के जमानती पर न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सुबूत उपलब्ध हैं और मामले की जांच जारी रहेगी।

ईडी ने खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से कथित तौर पर धन शोधन किया गया था। अमानतुल्लाह खान पर यह आरोप था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और वित्तीय अनियमितताएं कीं।

इस मामले में अदालत का यह फैसला अमानतुल्लाह खान के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है, लेकिन जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी और इस मामले पर आगे की कानूनी कार्रवाई की संभावना बनी रहेगी।