केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला 5 जून तक सुरक्षित, ईडी ने किया विरोध
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की, जिसे ईडी ने विरोध किया, यह कहते हुए
दिल्ली के CM की अंतरिम जमानत खत्म आज किया सरेंडर कोर्ट में हुए पेश, अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल की स्थिति असामान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल का वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से सामान्य है और उनका वजन 64 किलोग्राम से बढ़कर 65 किलोग्राम हो गया है।
अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन ईडी ने इसे विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल का घूमना मेडिकल जांच को टालने की कोशिश है। ईडी ने अदालत को बताया कि जेल में सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और केजरीवाल को एम्स ले जाया जा सकता है।
केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को तनाव के कारण डायबिटीज बढ़ गई है और वह 1994 से इस बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि स्वास्थ्य के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने इस मामले में 5 जून तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
केजरीवाल केस का पूरा मामला क्या है