सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले को समझने और निर्णय देने के लिए जरूरी जानकारियों को मांगा है

Apr 2, 2024 - 15:12
Apr 2, 2024 - 15:42
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सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया

सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली :  सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर के धार्मिक चरित्र का निर्धारण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अध्ययन पर रोक लगाने से इनकार किया। इसमें उच्च न्यायिक पीठ ने मामले में केंद्र, राज्य सरकारों और एएसआई से जवाब मांगा है, लेकिन सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले को समझने और निर्णय देने के लिए जरूरी जानकारियों को मांगा है।

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  1. सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर के धार्मिक चरित्र का निर्धारण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अध्ययन पर रोक लगाने से इनकार किया।
  2. मामले में उच्च न्यायिक पीठ ने केंद्र, राज्य सरकारों और एएसआई से जवाब मांगा है, लेकिन सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया गया है।
  3. उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ ने एक रिट याचिका में हिन्दुओं के लिए भोजशाला परिसर को फिर से देने और मुसलमानों को परिसर में नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी।
  4. प्रतिवादियों ने रेस ज्यूडिसियाटा के सिद्धांत का हवाला देते हुए मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती दी।
  5. राज्य सरकार और एएसआई सरकार के प्रभाव में होने का दावा करते हुए, प्रतिवादियों ने न्यायालय को मुसलमानों के हितों के खिलाफ भोजशाला वाग्देवी मंदिर के अस्तित्व के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रुख का समर्थन नहीं करने की अपील की।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने मार्च में एएसआई को धार जिले में संबंधित स्थल पर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। इस स्थल पर भोजशाला मंदिर के साथ-साथ कमाल मौला मस्जिद भी है। इसमें न्यायमूर्ति एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि स्मारक की प्रकृति और चरित्र को ‘रहस्य से मुक्त और भ्रम की बेड़ियों से मुक्त करने’ की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय का निर्णय एक रिट याचिका में एक वादकालीन आवेदन पर आया था, जिसमें हिन्दुओं के लिए भोजशाला परिसर को फिर से देने और मुसलमानों को परिसर में नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने परिसर के भीतर कुछ संरचनाओं के साथ-साथ कुछ दस्तावेजों पर प्रकाश डाला, जो बताते हैं कि मंदिर, मस्जिद से पहले का है, और मस्जिद को कथित तौर पर मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था।

प्रतिवादियों में से एक, मौलाना कमालुद्दीन ने रेस ज्यूडिसियाटा के सिद्धांत का हवाला देते हुए मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 2003 में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ ने इसी तरह की एक रिट याचिका खारिज कर दी थी।

उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार और एएसआई सरकार के प्रभाव में हैं और न्यायालय को मुसलमानों के हितों के खिलाफ भोजशाला वाग्देवी मंदिर के अस्तित्व के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रुख का समर्थन नहीं करना चाहिए, जो वर्षों से नमाज अदा कर रहे हैं।

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