बिना तलाक दूसरे विवाह के मामले में संघमित्रा को कोर्ट से राहत नहीं

कोर्ट ने कहा, निचली अदालत ने वारंट जारी कर कोई त्रुटि नहीं की है। कोर्ट ने यह भी कहा, इसी मामले में 12 अप्रैल को उनके पिता व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या

Apr 27, 2024 - 19:13
Apr 28, 2024 - 06:15
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बिना तलाक दूसरे विवाह के मामले में संघमित्रा को कोर्ट से राहत नहीं

बिना तलाक दूसरे विवाह के मामले में संघमित्रा को कोर्ट से राहत नहीं

बदायूं से भाजपा सांसद की मुश्किलें बढ़ीं, निचली अदालत से जारी है गैरजमानती वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करने और धोखा देने के आरोप में बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्या को राहत देने से इन्कार कर दिया है। इस चुनाव में भाजपा ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया है। निचली अदालत से उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।


कोर्ट ने कहा, निचली अदालत ने वारंट जारी कर कोई त्रुटि नहीं की है। कोर्ट ने यह भी कहा, इसी मामले में 12 अप्रैल को उनके पिता व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की भी याचिका खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने परिवाद की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग वाली संघमित्रा की याचिका को खारिज करते हुए कहा, निचली अदालत ने सभी तथ्यों को देखने के बाद आदेश पारित किया है। 

पत्रावली के अनुसार, लखनऊ निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्या व अन्य के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। वादी का आरोप है कि वह और संघमित्रा 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया की संघमित्रा का तलाक हो गया है, अतः वादी ने तीन जनवरी, 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर विवाह कर लिया। बाद में जब उसे संघमित्रा के तलाक न होने की बात का पता चला तो विवाह की बात उजागर न होने पाए, इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया। वहीं, संघमित्रा का कहना है कि परिवादी के आरोपों में विरोधाभास है।

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