चारधाम समेत प्रमुख मंदिरों से मिलते नाम व ट्रस्ट का अन्यत्र नहीं होगा प्रयोग
राज्य सरकार इस सिलसिले में लागू करेगी कड़े विधिक प्रविधान, कैबिनेट ने लिया निर्णय दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण से उपजे विवाद को थामने के दृष्टिगत देखा जा रहा कदम
चारधाम समेत प्रमुख मंदिरों से मिलते नाम व ट्रस्ट का अन्यत्र नहीं होगा प्रयोग
बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री समेत राज्य के प्रमुख मंदिरों से मिलते- जुलते नाम व ट्रस्ट का अब अन्यत्र प्रयोग नहीं होगा। सरकार इस सिलसिले में कड़े विधिक प्रविधान लागू करेगी। धामी कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के इस निर्णय को दिल्ली में एक ट्रस्ट द्वारा बनाए जाने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर उपजे विवाद को थामने से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
दिल्ली में श्रीकेदारनाथ धाम ट्रस्ट, बुराड़ी द्वारा केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमिपूजन के बाद से यह विषय गर्माया हुआ है। तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं। यद्यपि, ट्रस्ट यह साफ कर चुका है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं, मंदिर बन रहा है।
इस निर्णय से उत्तराखंड सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। ट्रस्ट का कहना है कि पूर्व में देश में विभिन्न स्थानों पर प्रमुख मंदिरों के नाम से मंदिरों का निर्माण हुआ है। ऐसे में इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। बावजूद इसके विवाद थमा नहीं है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है।
कैबिनेट की बैठक में भी इस विषय का संज्ञान लिया गया। कहा गया कि कुछ व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा राज्य में स्थित चारधाम समेत अन्य प्रमुख मंदिर के नाम से मंदिर निर्माण के साथ ही इनके संचालन के लिए यहां के ट्रस्ट व समितियों से मिलते-जुलते नाम से ट्रस्ट समिति बनाई जा रही हैं।
व इस प्रकार की गतिविधियों से जनसामान्य में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। धर्मस्व विभाग इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखेगा। यह प्रविधान लागू होने के बाद राज्य अथवा राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति या संस्था चारधाम समेत अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति या ट्रस्ट का गठन नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार इस सिलसिले में लागू करेगी कड़े विधिक प्रविधान, कैबिनेट ने लिया निर्णय दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण से उपजे विवाद को थामने के दृष्टिगत देखा जा रहा कदम
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