श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष ने दायर की कैविएट

हिंदू पक्ष ने कहा, यदि कोर्ट के समक्ष कोई अपील दायर की जाती है, तो उन्हें सुने बिना शीर्ष अदालत की ओर से कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

Aug 7, 2024 - 05:26
Aug 7, 2024 - 16:16
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष ने दायर की कैविएट

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष ने दायर की कैविएट


नई दिल्ली। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। यह कदम मुकदमों की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद उठाया गया है।


हिंदू पक्ष ने कहा, यदि कोर्ट के समक्ष कोई अपील दायर की जाती है, तो उन्हें सुने बिना शीर्ष अदालत की ओर से कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमे कटरा, केशव देव में 13.37 एकड़ भूमि से जुड़े हैं। इन मुकदमों के माध्यम से मांगी गई मुख्य राहत, भूमि से मस्जिद को हटाने का निर्देश है। 

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