Bihar Election 2025: वोटर आईडी कार्ड नहीं फिर भी डाल सकेंगे वोट, जानिए चुनाव आयोग का नियम
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मतदान जारी। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी आप वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने 11 पहचान पत्रों को वैध माना है। जानिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य हैं।
Bihar Election 2025: वोटर आईडी कार्ड नहीं फिर भी डाल सकेंगे वोट, जानिए चुनाव आयोग का नियम
पटना:
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत 122 सीटों पर मतदान जारी है। कुल 1302 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बीच कई मतदाताओं के मन में यह सवाल है कि अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं है, तो क्या वे वोट डाल सकते हैं
इसका जवाब है — हां, बिल्कुल!
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं।
✅ कौन कर सकता है मतदान
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ऐसे सभी नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट (Electoral Roll) में दर्ज है, वे मतदान कर सकते हैं।
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वोटर आईडी कार्ड न होने की स्थिति में भी मतदान की अनुमति दी गई है, बशर्ते आपके पास मान्य पहचान पत्रों में से कोई एक मौजूद हो।
इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक से डाल सकेंगे वोट
चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड के विकल्प के तौर पर 11 वैध पहचान पत्रों को मान्यता दी है —
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पासपोर्ट
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ड्राइविंग लाइसेंस
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सरकारी, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फोटो आईडी कार्ड
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PAN कार्ड
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आधार कार्ड
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पोस्ट ऑफिस या बैंक पासबुक
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मनरेगा जॉब कार्ड
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श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
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पेंशन कार्ड (फोटो सहित और अटेस्टेड)
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नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) स्मार्ट कार्ड
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सांसद (MP), विधायक (MLA) या विधान परिषद सदस्य (MLC) द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
नोट: इन दस्तावेजों में से कोई एक दिखाने पर ही आप बिना वोटर आईडी कार्ड के मतदान कर पाएंगे।
⚠️ महत्वपूर्ण सलाह
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वोट डालने से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें।
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आप NVSP Portal या Voter Helpline App से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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बिना लिस्ट में नाम दर्ज हुए कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता।
⭐ प्रमुख 5 बिंदु
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान जारी।
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बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान संभव, अगर नाम वोटर लिस्ट में है।
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चुनाव आयोग ने 11 वैध पहचान पत्रों को वोट डालने के लिए मान्यता दी है।
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NVSP पोर्टल या Voter Helpline App से नाम और बूथ की जांच की जा सकती है।
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मतदाताओं से अपील — पहचान पत्र साथ रखें और मतदान केंद्र पर समय से पहुंचें।