राणा अय्यूब के हिन्दू देवी-देवताओं और वीर सावरकर पर किए गए ट्वीट “अपमानजनक व सांप्रदायिक” – दिल्ली उच्च न्यायालय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा 2013 से 2017 के बीच हिन्दू देवी-देवताओं और वीर सावरकर को लेकर किए गए ट्वीट्स पर आपत्ति जताई। जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार ने कहा कि ये ट्वीट “बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक” हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस और X से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। न्यायालय ने […] The post राणा अय्यूब के हिन्दू देवी-देवताओं और वीर सावरकर पर किए गए ट्वीट “अपमानजनक व सांप्रदायिक” – दिल्ली उच्च न्यायालय appeared first on VSK Bharat.
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा 2013 से 2017 के बीच हिन्दू देवी-देवताओं और वीर सावरकर को लेकर किए गए ट्वीट्स पर आपत्ति जताई।
जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार ने कहा कि ये ट्वीट “बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक” हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस और X से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर तुरंत विचार करने की ज़रूरत है, और X, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। उच्च न्यायालय ने अय्यूब, X और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उन ट्वीट्स के बारे में दायर याचिका पर उनसे जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
उच्च न्यायालय की वकील अमिता सचदेवा की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले अय्यूब के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए साकेत कोर्ट का रुख किया था। अमिता सचदेवा की शिकायत के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था और पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने बाद में न्यायालय को बताया कि विवादित ट्वीट्स अब X (पहले ट्विटर) पर मौजूद नहीं हैं।
सचदेवा का कहना है कि अय्यूब के ट्वीट्स ने हिन्दू देवी-देवताओं, सीता और राम, वीर सावरकर का अपमान किया, और “भारत-विरोधी” भावनाएं फैलाईं।
“ट्वीट्स की सामग्री को पढ़ने पर, याचिकाकर्ता, जो सनातन धर्म की अनुयायी हैं, को गहरा दुख और ठेस पहुंची, क्योंकि ये पोस्ट पहली नज़र में हिन्दू देवी-देवताओं और सम्मानित ऐतिहासिक हस्तियों का अपमान करते हैं, और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने में सक्षम हैं।”
अपनी याचिका में, सचदेवा ने 2013 और 2017 के बीच अय्यूब द्वारा किए गए छह ट्वीट्स का ज़िक्र किया है।
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