केरल उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, हिजाब की अनुमति के लिए कट्टरपंथी बना रहे थे दबाव

कोच्चि, केरल। केरल उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम जिले में सीबीएसई से संबद्ध एक स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। स्कूल प्रशासन द्वारा मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। कट्टरपंथियों द्वारा स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति एन […] The post केरल उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, हिजाब की अनुमति के लिए कट्टरपंथी बना रहे थे दबाव appeared first on VSK Bharat.

Oct 16, 2025 - 12:46
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केरल उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, हिजाब की अनुमति के लिए कट्टरपंथी बना रहे थे दबाव

कोच्चि, केरल।

केरल उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम जिले में सीबीएसई से संबद्ध एक स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। स्कूल प्रशासन द्वारा मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। कट्टरपंथियों द्वारा स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाया जा रहा था।

न्यायमूर्ति एन नागरेश ने सोमवार, 13 अक्तूबर को मामले का तत्काल संज्ञान लेकर स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया।

सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि यद्यपि इसका प्रबंधन एक ईसाई संस्था द्वारा किया जाता है, फिर भी 1998 में अपनी स्थापना के बाद से यह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष तरीके से संचालित होता रहा है।

स्कूल डायरी के खंड 30 से 33 के अनुसार, प्रत्येक छात्र और अभिभावक, प्रवेश के समय, स्कूल की यूनिफॉर्म नीति का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त करते हुए एक लिखित घोषणा पत्र भरते हैं। हालांकि, पिछले सप्ताह, एक मुस्लिम छात्रा ने स्कूल में हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जो स्कूल के अनुसार उसकी यूनिफॉर्म नीति का उल्लंघन है। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा के अभिभावकों से लिखित स्पष्टीकरण माँगा।

याचिका में कहा है कि 10 अक्तूबर को, छात्रा के अभिभावक छह से अधिक लोगों के साथ स्कूल परिसर में जबरन घुस आए और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की। लोगों का एक और समूह स्कूल के गेट के बाहर इकट्ठा हो गया और विरोध में नारे लगाने लगा।

“उक्त भीड़ की गतिविधि ठीक उसी समय हुई जब प्री-केजी के छात्र स्कूल पहुँच रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप छोटे बच्चों में दहशत फैल गई। पूरी घटना ने संस्थान के सामान्य कामकाज को बाधित कर दिया, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, और इलाके में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर दिया।”

स्कूल प्रधानाचार्य ने कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। इसके कारण स्कूल प्रबंधन ने उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप की मांग की।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित छात्र के अभिभावक तब से अन्य मुस्लिम छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। इसी वजह से स्कूल को 13 और 14 अक्टूबर को छुट्टियां घोषित करनी पड़ीं।

इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी, तब तक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी रहेगा। न्यायालय ने संबंधित छात्र के अभिभावकों को स्पीड पोस्ट से नोटिस भी जारी किया।

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