संभल कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

संभल की एक अदालत ने रायबरेली सांसद एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को सात मई तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। अदालत ने इससे पहले 20 मार्च को मामले का संज्ञान लेते हुए गांधी को चार अप्रैल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।

Apr 4, 2025 - 19:31
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संभल कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला
संभल: राहुल गांधी को उनके कथित बयान के खिलाफ संभल की एक अदालत में दायर शिकायत के संबंध में सात मई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया। अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। अदालत ने इससे पहले 20 मार्च को मामले का संज्ञान लेते हुए गांधी को चार अप्रैल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।सिमरन गुप्ता ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय का ने उद्घाटन किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ (भारतीय राज व्यवस्था) से भी है। उन्होंने दावा किया कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।सिमरन गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसके बाद 23 जनवरी को उन्होंने चंदौसी अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि सिमरन गुप्ता की ओर से अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया गया था, जिसमें एडीजे (द्वितीय) निर्भय नारायण राय द्वारा वाद को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को चार अप्रैल को पेश होने या अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। गोयल ने कहा कि आज अदालत ने इस मामले में सात मई की तारीख तय की है कि राहुल गांधी सात मई तक अपना जवाब दाखिल करें।

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