महाराष्ट्र: लातूर में वक्फ बोर्ड का 300 एकड़ जमीन पर दावा, 103 किसानों को भेजा नोटिस

महाराष्ट्र के लातूर जिले में वक्फ बोर्ड और किसानों के बीच जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वक्फ बोर्ड ने जिले में 300 एकड़ भूमि पर अपना दावा ठोकते हुए 103 किसानों को नोटिस जारी किया है। यह भूमि उन किसानों की है, जो पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ […]

Dec 8, 2024 - 09:44
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महाराष्ट्र: लातूर में वक्फ बोर्ड का 300 एकड़ जमीन पर दावा, 103 किसानों को भेजा नोटिस

महाराष्ट्र के लातूर जिले में वक्फ बोर्ड और किसानों के बीच जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वक्फ बोर्ड ने जिले में 300 एकड़ भूमि पर अपना दावा ठोकते हुए 103 किसानों को नोटिस जारी किया है। यह भूमि उन किसानों की है, जो पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं।

किसानों का कहना है कि यह जमीन उनके पूर्वजों से उन्हें विरासत में मिली है और किसी भी तरह से यह वक्फ संपत्ति नहीं है। इस विवाद को लेकर किसान काफी चिंतित हैं। लातूर जिले के एक किसान तुकाराम कनवटे ने पीटीआई को बताया- “ये जमीनें हमें पीढ़ियों से विरासत में मिली हैं। ये वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। हम महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगाते हैं।”

इस मामले की सुनवाई छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण में चल रही है। अभी तक दो सुनवाई हो चुकी हैं, और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित है।

किसानों की मांग
किसानों ने राज्य सरकार से न्याय की अपील करते हुए वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए दावे को खारिज करने की मांग की है। उनका कहना है कि जमीन उनके आजीविका का साधन है और वे इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
क्या है वक्फ संपत्ति?

वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन वक्फ की संपत्ति है, जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वक्फ संपत्ति इस्लामी कानून के तहत होती है।

वक्फ संशोधन विधेयक

इस विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुधारने और इसकी संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 8 अगस्त, 2024 को वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया था। यह विधेयक वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विचाराधीन है।

 

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