दिल्ली दंगा: पुलिस ने बनाया था आरोपी, कोर्ट ने बताया हमदर्द, इकबाल-रिजवान समेत 11 बरी, संदीप-राहुल समेत 8 पर आरोप तय

दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में एक ऑटो चालक बब्बू की हत्या हो गई थी. बब्बू की हत्या के आरोप में इकबाल-रिजवान समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने अब इन 11 आरोपियों को बरी कर दिया है. वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट ने संदीप-राहुल समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय करने का आदेश दिया है.

Mar 21, 2025 - 07:08
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दिल्ली दंगा: पुलिस ने बनाया था आरोपी, कोर्ट ने बताया हमदर्द, इकबाल-रिजवान समेत 11 बरी, संदीप-राहुल समेत 8 पर आरोप तय
दिल्ली दंगा: पुलिस ने बनाया था आरोपी, कोर्ट ने बताया हमदर्द, इकबाल-रिजवान समेत 11 बरी, संदीप-राहुल समेत 8 पर आरोप तय

दिल्ली में आज से लगभग 5 साल पहले साल 2020 में दंगे हुए थे. नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर उस समय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. इसी बीच सीएए के समर्थन और विरोध में इकट्ठा हुए लोगों के बीच आपस में ही झड़प हुई. इन दंगों के दौरान एक ऑटो चालक की हत्या हो गई थी. ऑटो चालक की हत्या के आरोप में इकबाल-रिजवान समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, अब इन 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. वहीं, दूसरी तरफ संदीप-राहुल समेत 8 और लोगों को आरोपी बनाया गया है.

अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 11 लोगों को बरी कर दिया है. अदालत ने आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और असल में वो पीड़ित व्यक्ति के लिए सहानुभूति रखते थे, वो पीड़ित व्यक्ति के हमदर्द थे. अतिरिक्त सत्र जज पुलस्त्य प्रमाचला ने 18 मार्च को पारित आदेश में गवाहों के बयानों और घटना के वीडियो के आधार पर यह टिप्पणी की.

इकबाल-रिजवान समेत 11 बरी

जस्टिस प्रमाचला ने कहा, गवाहों के बयान और घटना के वीडियो से पता चलता है कि ऑटो चालक बब्बू की पिटाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ का कोई रोल नहीं था. जबकि वो पीड़ित के लिए सहानुभूति रखते थे. जहां कोर्ट ने एक तरफ 11 आरोपियों को इस केस में बरी कर दिया है. वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट ने दूसरे समुदाय के 8 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय करने का आदेश दिया है.

संदीप-राहुल समेत 8 पर आरोप तय

जस्टिस प्रमाचला ने कहा कि दूसरे समुदाय के इन 8 आरोपियों ने ऑटो चालक पर हमला किया और उसे घायल अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया, जिसके बाद प्रतिद्वंद्वी समुदाय के सदस्य, जिसमें छुट्टी पा चुके लोग भी शामिल थे, उस लड़के के पास आए और उसे मौके से उठाकर फौरन ले गए.

समुदाय ने कहा कि ऑटो चालक बब्बू पर सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के चलते हमला किया गया. जस्टिस प्रमाचला ने कहा, इसलिए, किसी भी तरह से यह कल्पना नहीं की जा सकती कि पीड़ित बब्बू पर हमला करना मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ का इरादा था.

किन आरोपियों को किया बरी

ऑटो चालक बब्बू 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक इलाके में पथराव के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी. अदालत ने जिन लोगों को बब्बू की हत्या के आरोप से बरी कर दिया, उनमें रिजवान, इसरार, तैयब, इकबाल, जुबेर, मारूफ, शमीम, आदिल, सहाबुद्दीन, फरमान और इमरान शामिल हैं.

किन पर किया आरोप तय

वहीं, इसी मामले में कोर्ट ने अब जिन 8 लोगों के खिलाफ हत्या और बाकी अपराध को लेकर आरोप तय करने का आदेश दिया है उसमें राहुल, संदीप, हरजीत सिंह, कुलदीप, भारत भूषण, धर्मेंद्र, सचिन गुप्ता और सचिन रस्तोगी शामिल हैं.

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@Dheeraj kashyap युवा पत्रकार- विचार और कार्य से आने वाले समय में अपनी मेहनत के प्रति लगन से समाज को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है कि वे अपनी ऊर्जा, साहस और ईमानदारी से र्काय के प्रति सही दिशा में उपयोग करें , Bachelor of Journalism And Mass Communication - Tilak School of Journalism and Mass Communication CCSU meerut / Master of Journalism and Mass Communication - Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University पत्रकारिता- प्रेरणा मीडिया संस्थान नोएडा 2018 से केशव संवाद पत्रिका, प्रेरणा मीडिया, प्रेरणा विचार पत्रिका,