दाड़लाघाट में 6 बैंकों को नोटिस:रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर श्रम विभाग की कार्रवाई, एक हफ्ते का अल्टीमेटम

हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट में श्रम विभाग सोलन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 प्रमुख बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन बैंकों ने हिमाचल प्रदेश शॉप एक्ट 1969 के तहत अनिवार्य पंजीकरण नहीं करवाया है। श्रम निरीक्षक संत राम वर्मा के नेतृत्व में 7 फरवरी को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और जोगिंद्रा सहकारी बैंक ने आवश्यक पंजीकरण नहीं करवाया है। विभाग ने इन बैंकों के साथ-साथ उनके कॉरपोरेट और प्रधान कार्यालयों को भी नोटिस की कॉपी भेजी है। श्रम विभाग ने इन बैंकों को पंजीकरण के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। विभाग के अनुसार, ये बैंक वर्षों से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल सरकार को पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया है। श्रम निरीक्षक ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में पंजीकरण न कराने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण अनिवार्य है और इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

Feb 12, 2025 - 05:06
 0
दाड़लाघाट में 6 बैंकों को नोटिस:रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर श्रम विभाग की कार्रवाई, एक हफ्ते का अल्टीमेटम
हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट में श्रम विभाग सोलन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 प्रमुख बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन बैंकों ने हिमाचल प्रदेश शॉप एक्ट 1969 के तहत अनिवार्य पंजीकरण नहीं करवाया है। श्रम निरीक्षक संत राम वर्मा के नेतृत्व में 7 फरवरी को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और जोगिंद्रा सहकारी बैंक ने आवश्यक पंजीकरण नहीं करवाया है। विभाग ने इन बैंकों के साथ-साथ उनके कॉरपोरेट और प्रधान कार्यालयों को भी नोटिस की कॉपी भेजी है। श्रम विभाग ने इन बैंकों को पंजीकरण के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। विभाग के अनुसार, ये बैंक वर्षों से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल सरकार को पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया है। श्रम निरीक्षक ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में पंजीकरण न कराने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण अनिवार्य है और इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

What's Your Reaction?

like

dislike

wow

sad

Bharatiyanews हमारा अपना समाचार आप सब के लिए|