कर्नाटक – डीजे हल्ली, केजी हल्ली दंगों के मामले में ट्रायल कोर्ट ने तीन दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई

बेंगलुरु। एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2020 के बेंगलुरु दंगों में शामिल तीन आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश केम्पाराजू ने आरोप तय होने के दौरान अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद सैयद इकरामुद्दीन उर्फ सैयद नवीद, […] The post कर्नाटक – डीजे हल्ली, केजी हल्ली दंगों के मामले में ट्रायल कोर्ट ने तीन दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई appeared first on VSK Bharat.

Jul 26, 2025 - 19:04
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बेंगलुरु। एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2020 के बेंगलुरु दंगों में शामिल तीन आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश केम्पाराजू ने आरोप तय होने के दौरान अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद सैयद इकरामुद्दीन उर्फ सैयद नवीद, सैयद आतिफ और मोहम्मद आतिफ को सजा सुनाई। मामला 11 अगस्त, 2020 को डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों पर हुए हमले से संबंधित है।

हिंसा के मामले में सैयद इकरामुद्दीन उर्फ सैयद नवीद, सैयद आतिफ और मोहम्मद आतिफ को क्रमशः 14वें, 16वें और 18वें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

11 अगस्त, 2020 को, केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पैगंबर मोहम्मद के बारे में सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक संदेश पोस्ट करने के आरोप में तत्कालीन विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी।

भीड़ ने कार्रवाई और नवीन व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की माँग की, इसलिए पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी।

हालाँकि, उत्तेजित भीड़ हिंसक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप दंगा भड़क गया और भीड़ ने बड़ी मात्रा में सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया।

घटना के बाद पुलिस ने कई आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, कर्नाटक संपत्ति विनाश और क्षति निवारण अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए हिंसा की जाँच एनआईए को सौंप दी गई थी।

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