पीएम के दौरे में गड़बड़ी फैलाने के आरोपित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

पीएम के दौरे में गड़बड़ी फैलाने के आरोपित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, Supreme Court grants bail accused creating disturbance during PM visit,

Dec 18, 2024 - 19:45
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पीएम के दौरे में गड़बड़ी फैलाने के आरोपित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

जुलाई 2022 में पीएफआइ के कथित सदस्य को पटना से गिरफ्तार किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) के एक कथित सदस्य यह कहते हुए जमानत दे दी कि उसे बिना सुनवाई के अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। उस पर पटना में 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे में गड़बड़ी फैलाने की साजिश का आरोप था।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि गवाहों के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे प्रथम दृष्टया उस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जा सकें। पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह मुकदमा बहुत जल्द पूरा नहीं हो वाला। इस अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए इस आरोपित को बिना सुनवाई के अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा किया गया तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। पीठ ने निर्देश दिया कि विशेष अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

अतहर परवेज को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अतहर ने नवंबर 2023 में पटना हाई कोर्ट द्वारा उसकी जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एनआइए ने जनवरी 2023 में आरोप- पत्र दाखिल किया था, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।

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@Dheeraj kashyap युवा पत्रकार- विचार और कार्य से आने वाले समय में अपनी मेहनत के प्रति लगन से समाज को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है कि वे अपनी ऊर्जा, साहस और ईमानदारी से र्काय के प्रति सही दिशा में उपयोग करें , Bachelor of Journalism And Mass Communication - Tilak School of Journalism and Mass Communication CCSU meerut / Master of Journalism and Mass Communication - Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University पत्रकारिता- प्रेरणा मीडिया संस्थान नोएडा 2018 से केशव संवाद पत्रिका, प्रेरणा मीडिया, प्रेरणा विचार पत्रिका,