'उम्मीद पोर्टल' पर दर्ज होगा वक्फ संपत्तियों की पाई-पाई का हिसाब

Every penny of Waqf properties will be recorded on Umeed Portal, 'उम्मीद पोर्टल' पर दर्ज होगा वक्फ संपत्तियों की पाई-पाई का हिसाब,

Jul 5, 2025 - 06:45
Jul 5, 2025 - 06:46
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'उम्मीद पोर्टल' पर दर्ज होगा वक्फ संपत्तियों की पाई-पाई का हिसाब

'उम्मीद पोर्टल' पर दर्ज होगा वक्फ संपत्तियों की पाई-पाई का हिसाब

केंद्र ने अधिसूचित किए नियम, संपत्तियों को अपलोड व अपडेट करने की शुरू होगी प्रक्रिया 

प्रत्येक वक्फ संपत्ति की होगी एक विशिष्ट पहचान संख्या
मुतवल्ली मोबाइल नंबर व ई-मेल का उपयोग कर पोर्टल व डाटाबेस पर करेगा नामांकन

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी वक्फ  संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियों पर फैसला न सुनाया हो, पर सरकार वक्फ संशोधन कानून पर एक-एक कदम आगे कदम बढ़ा रही है। केंद्र ने वक्फ संशोधन कानून तो पहले ही लागू कर दिया था, अब उसने 'उम्मीद पोर्टल' पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने और अपडेट करने के संबंध में नियम अधिसूचित कर दिए
हैं। सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025' को अधिसूचित कर दिया। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डाटाबेस, उनके पंजीकरण के  तरीके, लेखा परीक्षा व खातों के रखरखाव से संबंधित हैं। नियम के अधिसूचित होने से पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड व अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

पोर्टल और डाटाबेस में प्रत्येक वक्फ और वक्फ को समर्पित प्रत्येक संपत्ति की विशिष्ट पहचान संख्या बनेगी। यानी हर वक्फ की एक विशिष्ट पहचान होगी और हर वक्फ संपत्ति की पाई-पाई का हिसाब पोर्टल पर दर्ज करना होगा।


सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम आठ अप्रैल, 2025 को लागू किया था और अब तीन जुलाई को नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम अधिनियम, 1995 की धारा 108-ख के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तैयार किए गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव पोर्टल व डाटाबेस के आपरेशनल कंट्रोल की निगरानी करेंगे। पोर्टल व डाटाबेस, रिकार्ड पर आने वाली प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए विशिष्ट पहचान संख्या को स्वचालित रूप से उत्पन्न करेगा। इसका उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों व संपत्तियों की ट्रैकिंग के लिए होगा।


मुतवल्ली अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल का उपयोग करके पोर्टल और डाटाबेस पर नामांकन करेंगे। उसके बाद वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का ब्योरा फाइल कर पाएंगे। मुतवल्ली को प्रत्येक वक्फ जिसका वह मुतवल्ली है, उसके विवरण अलग से प्रविष्ट करने होंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद को पोर्टल और डाटाबेस पर अपलोड की गई सूचनाओं तक पहुंच का अधिकार होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनिमय, 2025 के प्रारंभकी तिथि को या उससे पूर्व विद्यमान वक्फ के मुतवल्ली, अधिनिमय की धारा तीन-ख के अधीन वक्फ और उसकी संपत्ति के ब्योरे पोर्टल और डाटाबेस पर फाइल करेंगे। 

शिकायत पर एक वर्ष में पूरी करनी होगी जांच  

अगर किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की शिकायत मिलती है, तो जिलाधिकारी से संदर्भ प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर नामित सरकारी अधिकारी को जांच पूरी करनी होगी। नियम कहता है कि राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करना होगा, जो केंद्रीकृत सहायता इकाई के साथ मिलकर काम करेगा। नियम बहुत विस्तार से दिए गए हैं। 

अतिरिक्त समय मांग सकेगा मुतवल्ली


नियम में कहा गया है कि मुतवल्ली अगर पर्याप्त कारण से निश्चित समय के भीतर पोर्टल और डाटाबेस पर ब्योरा फाइल नहीं कर पाते तो वह अधिनियम के मुताबिक इसके लिए समय विस्तार की मांग करेगा। यह भी कहा गया है कि मुतवल्ली यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्ति का सही और सटीक ब्योरा, जिसमें यदि उपलब्ध तो नोटिफिकेशन संख्या और इसके प्रकाशन की तिथि, औकाफ रजिस्टर संख्या, यदि उपलब्ध हो, जिन्हें अधिनियम की धारा तीन-ख के अधीन पोर्टल और डाटाबेस फाइल किया गया है।

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