1 अप्रैल से कचरा हो जाएंगे फिजिकल स्टांप पेपर, अभी कर लें ये काम

आज फिजिकल स्टांप पेपर वापस करने का आखिरी मौका है. अगर किसी ने फिजिकल स्टांप पेपर वापस नहीं किया तो उसके पास रखा लाखों रुपए का स्टांप पत्र रद्दी हो जाएगा. सरकार ने 31 मार्च के बाद फिजिकल स्टांप पेपर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. सभी से फिजिकल स्टांप पेपर को वापस मांगा गया है.

Mar 31, 2025 - 09:22
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1 अप्रैल से कचरा हो जाएंगे फिजिकल स्टांप पेपर, अभी कर लें ये काम
1 अप्रैल से कचरा हो जाएंगे फिजिकल स्टांप पेपर, अभी कर लें ये काम

आज फिजिकल स्टांप पेपर वापस करने का आखिरी मौका है. अगर किसी ने फिजिकल स्टांप पेपर वापस नहीं किया तो उसके पास रखा लाखों रुपए का स्टांप पत्र रद्दी हो जाएगा. हालांकि अगर आपने आज रात 12 बजे तक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया तो एक 1 अप्रैल को स्टांप पेपर जमा किया जा सकेगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक लाख से अधिक खरीदार रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं, जो बिल्डर के कहने पर स्टांप पेपर खरीद चुके हैं.

फिजिकल स्टांप पेपर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक

सरकार ने 31 मार्च के बाद फिजिकल स्टांप पेपर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. सभी से फिजिकल स्टांप पेपर को वापस मांगा गया है. 10 प्रतिशत कटौती के साथ उनकी धनराशि भी वापस हो जाएगी. 30 मार्च तक कलेक्ट्रेट स्थित एआईजी द्वितीय के कार्यालय में 256 खरीदारों ने फिजिकल स्टांप पेपर वापस किया है. जो करीब 8 करोड़ रुपए का है. अभी हजारों खरीदारों के पास 100 करोड़ से अधिक फिजिकल स्टांप पेपर है. उनके पास फिजिकल स्टांप पेपर को वापस करने का आखिरी मौका है.

यहां करें रजिस्ट्रेशन

www.igrsup.gov.in पर खरीदार को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन पर्ची के साथ खरीदार 1 अप्रैल को भी फिजिकल स्टांप पेपर जमा करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन 31 मार्च की रात 12 बजे तक ही होगा.

फिजिकल स्टांप पेपर

ई- स्टाम्प प्रणाली के लागू होने से कई फायदे होंगे. सबसे पहले, यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ाएगी और वित्तीय गड़बड़ियों को भी रोका भी. फिजिकल स्टांप पेपर के साथ अक्सर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ और टैक्स चोरी आते रहते हैं. जिन्हें ई-स्टाम्प प्रणाली में रोका जा सकेगा. ई- स्टाम्प से संबंधित सभी लेन-देन डिजिटली रिकॉर्ड किए जाएंगे. ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सकेगा. ई-स्टाम्प के तहत सरकारी खजाने को भी लाभ होगा, क्योंकि स्टाम्प पेपर की खरीद-फरोख्त पूरी तरह से डिजिटल होगी.

लिफ्ट एक्ट

लिफ्ट एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए रिटर्न नोएडा के जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है. लिफ्ट संचालकों को प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डेडलाइन दे दी गई है. अगर 1 अप्रैल तक किसी ने लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर उसे 7 दिन या उससे कम के लिए 100 रुपए हर दिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी. 7 दिन बाद और 15 दिन बाद भी 200 रुपए लेट फीस देनी होगी.

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