1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में संशोधन की घोषणा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 28 सितंबर को 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में संशोधन की घोषणा की है। इस संशोधन के साथ, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) के पंजीकरण की प्रक्रिया को नवाचित किया गया है।
दिल्ली- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 28 सितंबर को 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में संशोधन की घोषणा की है। इस संशोधन के साथ, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) के पंजीकरण की प्रक्रिया को नवाचित किया गया है। इसके अलावा, इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाने के लिए केबल ऑपरेटरों को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने के नियमों में अनिवार्य प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह संशोधन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा। यह बात सुनिश्चित करेगा कि इंटरनेट का उपयोग भारत के अधिक स्थानों तक पहुंचे।
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