उत्तर प्रदेश सरकार ने up पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में RO / ARO पुलिस के पदों पर हुई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के संदर्भ में शासन ने जारी किये गए एक आधिकारिक बयान में कहा है कि 17 व 18 फरवरी, 2024 को हुई परीक्षा में आपत्तिजनक गतिविधियों के कारण और शिकायतों के आधार पर परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार ने लेटर जरी किया है -
मुख्यमंत्री ने बयान में कहा है कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा, शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।
इस निर्णय के तहत, शासन ने छः माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने का भी आदेश दिया है। इससे पूरे प्रक्रियात्मक और निष्कलंक परीक्षण के सुनिश्चित होने का समर्थन किया गया है।
इसके साथ ही, शासन ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आदेश दिया है। इससे अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, शासन ने इस प्रकरण की जांच के लिए एसटीएफ (आर्थिक अपराध निर्देशिका) से जांच कराने का भी निर्णय लिया है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाही की जाएगी।
इस प्रकरण से साफ़ है कि सरकार ने शुचिता और पारदर्शिता के मानकों को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए हैं और भ्रष्टाचार और अनैतिकता के खिलाफ सख्त स्तंभ बनाए रखने का संकल्प दिखाया है।
लेटर में लिखा है -
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11.02.024 को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी/ महायक ममीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा - 2023 के संबंध में शामन को मंज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों के दृष्टिगत परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता के उद्देश्य मे यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाए।
सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहें तो वह अपना नाम तथा पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्ति विभाग के ई-मेल आई.डी. - secyappoint@nic.in पर दिनांक 27.02.2024 तक उपलब्ध करा सकते हैं।