SC में एअर इंडिया सिक्योरिटी ऑडिट मांग वाली याचिका खारिज:बेंच ने पूछा- सिर्फ एअर इंडिया ही क्यों, अन्य एयरलाइनों की सुरक्षा का क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया की सुरक्षा और रखरखाव मानकों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसमें याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने SC के रिटायर जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने और आईसीएओ (IOAO) से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से एअर इंडिया की फ्लीट का ऑडिट कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा- सिर्फ एअर इंडिया ही क्यों? अन्य एयरलाइनों की सुरक्षा का क्या? एक दुखद हादसे के आधार पर किसी एक एयरलाइन को निशाना बनाना ठीक नहीं है और यह न लगे कि आप किसी निजी एयरलाइन के हित में हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह पहले डीजीसीए (DGCA) या केंद्र सरकार से संपर्क करें और यदि वहां से कोई समाधान न मिले, तभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम भी हर हफ्ते यात्रा करते हैं और स्थिति जानते हैं। यह एक त्रासदी थी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। यह किसी एयरलाइन की आलोचना करने का समय नहीं है। 12 जून को दोपहर 1.38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान 171 (बोइंग 787 ड्रीमलाइनर) मेघाणीनगर में आईजीपी कंपाउंड में क्रैश हो गया था। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। हादसे में रमेश विश्वास नाम का एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया। इसके अलावा, डॉक्टर्स हॉस्टल अतुलयम, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, के एक इंटर्न डॉक्टर, कर्मचारी और स्थानीय लोग मारे गए। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 270 हुई थी। 2025 में 3 मेडे कॉल की घटनाएं केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि 2025 में अब तक 6 विमान इंजन फेल और 3 मेडे कॉल की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन तीन मेडे कॉल में से एक हादसा 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 का था, जिसमें 270 लोगों की मौत हुई थी। राज्यसभा में सांसद राजीव शुक्ला के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया था कि इंडिगो में 2 इंजन फेल और 1 मेडे कॉल, स्पाइसजेट में 2 इंजन फेल, एअर इंडिया में 1 इंजन फेल और एक मेडे कॉल (AI-171), एअर इंडिया एक्सप्रेस में 1 मेडे कॉल, अलायंस एयर में 1 इंजन फेल का मामला दर्ज हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सरकार बोली-जल्दबाजी में नतीजे न निकालें अहमदाबाद में 12 जून को हुए एअर इंडिया प्लेन हादसे में पायलट की गलती की खबरों को सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने गलत बताया Le। नायडू ने विदेशी मीडिया से भी संयम बरतने की अपील की। साथ ही जल्दबाजी में किसी नतीजे पर न पहुंचने की सलाह दी> उन्होंने कहा था कि AAIB की जांच जारी है। फाइनल जांच रिपोर्ट जारी होने तक कोई कमेंट न करें। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। नायडू की यह टिप्पणी विदेशी मीडिया की उन खबरों के बीच आई, जिनमें कहा गया कि हादसे की वजह पायलट की एक गलती थी। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जनरल ने 17 जुलाई को पब्लिश एक रिपोर्ट में आशंका जताई कि विमान के पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल ने दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 को कैप्टन सुमीत सभरवाल और को-पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। पूरी खबर पढ़ें... ........................ अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे US कोर्ट: टॉप एविएशन वकील को किया हायर, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मांगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है। पूरी खबर पढ़ें...

Aug 9, 2025 - 15:15
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SC में एअर इंडिया सिक्योरिटी ऑडिट मांग वाली याचिका खारिज:बेंच ने पूछा- सिर्फ एअर इंडिया ही क्यों, अन्य एयरलाइनों की सुरक्षा का क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया की सुरक्षा और रखरखाव मानकों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसमें याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने SC के रिटायर जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने और आईसीएओ (IOAO) से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से एअर इंडिया की फ्लीट का ऑडिट कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा- सिर्फ एअर इंडिया ही क्यों? अन्य एयरलाइनों की सुरक्षा का क्या? एक दुखद हादसे के आधार पर किसी एक एयरलाइन को निशाना बनाना ठीक नहीं है और यह न लगे कि आप किसी निजी एयरलाइन के हित में हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह पहले डीजीसीए (DGCA) या केंद्र सरकार से संपर्क करें और यदि वहां से कोई समाधान न मिले, तभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम भी हर हफ्ते यात्रा करते हैं और स्थिति जानते हैं। यह एक त्रासदी थी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। यह किसी एयरलाइन की आलोचना करने का समय नहीं है। 12 जून को दोपहर 1.38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान 171 (बोइंग 787 ड्रीमलाइनर) मेघाणीनगर में आईजीपी कंपाउंड में क्रैश हो गया था। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। हादसे में रमेश विश्वास नाम का एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया। इसके अलावा, डॉक्टर्स हॉस्टल अतुलयम, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, के एक इंटर्न डॉक्टर, कर्मचारी और स्थानीय लोग मारे गए। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 270 हुई थी। 2025 में 3 मेडे कॉल की घटनाएं केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि 2025 में अब तक 6 विमान इंजन फेल और 3 मेडे कॉल की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन तीन मेडे कॉल में से एक हादसा 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 का था, जिसमें 270 लोगों की मौत हुई थी। राज्यसभा में सांसद राजीव शुक्ला के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया था कि इंडिगो में 2 इंजन फेल और 1 मेडे कॉल, स्पाइसजेट में 2 इंजन फेल, एअर इंडिया में 1 इंजन फेल और एक मेडे कॉल (AI-171), एअर इंडिया एक्सप्रेस में 1 मेडे कॉल, अलायंस एयर में 1 इंजन फेल का मामला दर्ज हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सरकार बोली-जल्दबाजी में नतीजे न निकालें अहमदाबाद में 12 जून को हुए एअर इंडिया प्लेन हादसे में पायलट की गलती की खबरों को सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने गलत बताया Le। नायडू ने विदेशी मीडिया से भी संयम बरतने की अपील की। साथ ही जल्दबाजी में किसी नतीजे पर न पहुंचने की सलाह दी> उन्होंने कहा था कि AAIB की जांच जारी है। फाइनल जांच रिपोर्ट जारी होने तक कोई कमेंट न करें। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। नायडू की यह टिप्पणी विदेशी मीडिया की उन खबरों के बीच आई, जिनमें कहा गया कि हादसे की वजह पायलट की एक गलती थी। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जनरल ने 17 जुलाई को पब्लिश एक रिपोर्ट में आशंका जताई कि विमान के पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल ने दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 को कैप्टन सुमीत सभरवाल और को-पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। पूरी खबर पढ़ें... ........................ अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे US कोर्ट: टॉप एविएशन वकील को किया हायर, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मांगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है। पूरी खबर पढ़ें...
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