Holi से पहले इन तीन IAS अफसरों की सैलरी और पेंशन रोकी गई, पढ़ें हाईकोर्ट को क्यों लेना पड़ा इतना सख्त एक्शन

IAS Officers Salary And Pension Stoped: राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन आईएएस अधिकारियों की सैलरी और पेंशन रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश चयनित वेतनमान और एरियर भुगतान के मामले में कोर्ट के पूर्व निर्णय को लागू नहीं करने पर लिया गया है। इसके अलावा, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

Mar 13, 2025 - 09:03
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Holi से पहले इन तीन IAS अफसरों की सैलरी और पेंशन रोकी गई, पढ़ें हाईकोर्ट को क्यों लेना पड़ा इतना सख्त एक्शन
जोधपुर: ने तीन साल पुराने एक मामले में अपने आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा फैसला लिया है। न्यायालय ने आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर तीन आईएएस अधिकारियों की सैलरी और पेंशन रोकने का निर्देश दिया है।मामला चयनित वेतनमान और एरियर भुगतान से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व में स्पष्ट आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके, आदेशों को लागू नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की। न्यायालय ने आईएएस हेमंत गैरा, राजेंद्र कुमार भट्ट और ताराचंद मीना की सैलरी और पेंशन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इनमें से राजेंद्र कुमार भट्ट और ताराचंद मीना सेवानिवृत्त हो चुके हैं।इसके अलावा, हाईकोर्ट ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से 25 मार्च को अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

2021 में दिए गए आदेश की अवहेलना पर अदालत ने लिया संज्ञान

हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2021 को एक याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया था कि तीसरे चयन ग्रेड स्केल की गणना कर 27 वर्षों के बाद देय सभी नगद लाभों का भुगतान 31 मार्च 2022 तक किया जाए। हालांकि, इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद उदयपुर में कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय के आठ कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की।याचिका में बताया गया कि 13 अगस्त 1987 को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद से ही उन्हें स्थायी कर दिया गया था और प्रथम व द्वितीय चयन ग्रेड स्केल प्रदान किया गया था। लेकिन जब उन्हें तृतीय चयन ग्रेड स्केल देने से इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट की सख्ती, तीन आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई

हाईकोर्ट ने अपने साढ़े तीन साल पुराने आदेश की अनुपालना नहीं होने पर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने तत्कालीन कार्मिक विभाग सचिव हेमंत गैरा, पूर्व संभागीय आयुक्त राजेंद्र कुमार भट्ट और तत्कालीन उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की सैलरी और पेंशन रोकने का आदेश दिया।बता दें कि हेमंत गैरा उस समय कार्मिक विभाग के सचिव थे, जबकि राजेंद्र कुमार भट्ट और ताराचंद मीना सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना के खिलाफ एक सख्त कदम माना जा रहा है।

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@Dheeraj kashyap युवा पत्रकार- विचार और कार्य से आने वाले समय में अपनी मेहनत के प्रति लगन से समाज को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है कि वे अपनी ऊर्जा, साहस और ईमानदारी से र्काय के प्रति सही दिशा में उपयोग करें , Bachelor of Journalism And Mass Communication - Tilak School of Journalism and Mass Communication CCSU meerut / Master of Journalism and Mass Communication - Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University पत्रकारिता- प्रेरणा मीडिया संस्थान नोएडा 2018 से केशव संवाद पत्रिका, प्रेरणा मीडिया, प्रेरणा विचार पत्रिका,