घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेसी मामलों पर ईडी के सुबूतों की चर्चा

May 8, 2024 - 20:58
May 8, 2024 - 20:59
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घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेसी मामलों पर ईडी के सुबूतों की चर्चा

घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेसी मामलों पर ईडी के सुबूतों की चर्चा

घोटाले में अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध पर्याप्त सुबूत : ईडी

  • कोर्ट ने ईडी से मांगी जांच की केस डायरी और फाइलें
  • अंतरिम जमानत दी जाती है तो शर्तों पर होगा विचार
  • पूछा, शुरू में केजरीवाल से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे

इंडी ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध राजनीति से प्रेरित कार्रवाई के आरोपों का खंडन करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास केजरीवाल के विरुद्ध पर्याप्त सुबूत व सामग्री है। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गोवा विस चुनाव के दौरान केजरीवाल गोवा के सात सितारा होटल ग्रैंड हयात में रुके थे जिसके खर्च का जिक्र अकाउंट में नहीं है, उसका भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था। चनप्रीत वही व्यक्ति है जिसने पैसा लिया था। ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। एसवी राजू ने जब केजरीवाल के विरुद्ध बयानों का कोर्ट में जिक्र किया तो कोर्ट ने पूछा कि ईडी ने शुरुआत में की गई पूछताछ में केजरीवाल से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे। राजू ने कहा कि तब प्रारंभिक जांच हो रही थी, किसी को निशाना बनाकर नहीं चला जा रहा था। जांच में समय लगता है।

ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब उनके विरुद्ध कोई सामग्री नहीं थी तो ईडी सवाल कैसे पूछ सकती थी। बाद में जब जांच आगे बढ़ी और इनके शामिल होने की बात सामने आई तब ईडी ने सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि पहली बार केजरीवाल का नाम कब आया। जिन बयानों में केजरीवाल का नाम आया है, वे कोर्ट में पेश करें। साथ ही कहा कि वह शुरुआती जांच की केस डायरी और सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और उसकी गिरफ्तारी के बाद की जांच डायरी कोर्ट में पेश करे। शरत रेड्डी के गिरफ्तार होने से पहले और बाद की केस डायरी भी पेश करें। संभवतः अगली सुनवाई पर ईडी केस डायरी कोर्ट में पेश करेगी। जब कोर्ट ने जांच के दो वर्ष तक चलने पर सवाल किया ती राजू ने कहा कि जांच में समय लगता है। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने सवाल पीएमएलए की धारा-19 में गिरफ्तारी के आधार का है। कोर्ट ने इंडी द्वारा घोटाले में 1,100 करोड़ की राशि को अपराध से हुई आय (प्रोसीड आफ क्राइम) बताए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि 100 करोड़ से रकम बढ़कर 1,100 करोड़ कैसे हो गई। इंडी ने कहा कि 500 करोड़ तो होलसेल का प्राफिट है और 338 करोड़ बाकी हैं

मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांडिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। इसी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक और बीआरएस नेता के. कविता व गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज करने वाले सह-आरोपित चनाप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तवा बढ़ा दी। वहीं, मनी लांडिंग मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सीबीआइ और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। कविता ने जांच एजेंसियों पर कसा तंज: अदालत में पेशी के वक्त जाते समय के कविता ने जांच एजेंसियों पर तंज कसते हुए कहा कि एजेंसी प्रज्जवल जैसे लोगों को छोड़ देती है और हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कर्नाटक में रेवन्ना पर कई महिलाओं
ने यौन शोषण का आरोप लगाया है

अंतरिम जमानत दी जाती है तो शर्तों पर होगा विचार

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अगर कोर्ट चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देता है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभाएंगे। किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत मिलने पर आबकारी मामले से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस खन्ना ने अपनी बात और स्पष्ट करते हुए कहा कि कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देगा और अगर आपको जमानत दी जाती है और आप न तो आफिस अटेंड करेंगे, न फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और न ही लोगों को निर्देश देंगे।

सिंघवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। केजरीवाल पिछले डेढ़ वर्ष से मुख्यमंत्री के तौर पर ही काम करते रहे, जब जांच चल रही थी। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री बने रहना आपकी च्वाइस है। यह मुद्दा कोर्ट के समक्ष विचारणीय नहीं है। यहां सवाल कानून का नहीं, शुचिता का है। पीठ ने कहा कि वह विचार करेगी कि अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो क्या शर्त लगाई जाए। सिंघवी ने कहा कि बिना अधिकार (विदआउट पावर) के क्या मतलब है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई छुट्टियों से पहले पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए कोर्ट चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहा है और कोर्ट जब आदेश देगा तो सुविधा संतुलन का भी ख्याल रखेगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि कोर्ट उनका बयान दर्ज कर सकता है कि केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने पर किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन शर्त है कि उपराज्यपाल किसी काम को यह कहकर नहीं रोकेंगे कि मुख्यमंत्री ने फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

उन्होंने इस बारे में मेयर चुनाव की फाइल का जिक्र किया। सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए ईडी की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो (मंत्रालय) नहीं है। ये कभी किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते क्योंकि हस्ताक्षर करने से जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस पर सिंघवी ने कहा कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन देखें, हम रोजाना 10 फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर मुख्यमंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं है तो उसमें असंवैधानिक क्या है। मंत्रालय और काम बांटे जा सकते हैं,


फैसला कैबिनेट लेती है। ......तो जेल में बंद किसान कहेगा, उसे बोवाई करनी है तुषार मेहता ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि राजनेता और आम आदमी में अंतर कैसे किया जा सकता है। कितने लोग हैं जो जेल में बंद हैं, कोई किसान अगर जेल में बंद है और उसे बोवाई करनी है तो क्या उसका जमानत पाने का आधार राजनेता से कम होगा। करीब 5,000 पूर्व और वर्तमान सांसद व विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से बहुत से जेल में हैं, तो क्या उन्हें चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट इस तरह का अंतर कैसे कर सकता है। मेहता की दलीलों पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि राजनेता को विशेष अधिकार हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विचार किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि कानून में जेल जाने पर मतदान का अधिकार निलंबित हो जाता है। पीठ ने कहा, लेकिन इनके विरुद्ध ऐसे मामले नहीं हैं। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव चल रहा है। अगर कोर्ट अंतिम आदेश दे सकता है तो अंतरिम भी दे सकता है। मेहता ने कहा कि कोर्ट 25 मई के दिल्ली चुनाव के लिए जमानत देगी तो फिर ये कहेंगे पंजाब में चुनाव है, उसके बाद कहेंगे पूरे देश में चुनाव हैं और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। कोर्ट को राजनेता और आम व्यक्ति सभी को बराबर समझना चाहिए। कोर्ट को मामले के तथ्यों को देखना चाहिए, नौ समन भेजे गए लेकिन ये पेश नहीं हुए।

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