धोखाधड़ी है डमी स्कूल, सरकार व सीबीएसई करें कार्रवाई,

धोखाधड़ी है डमी स्कूल, सरकार व सीबीएसई करें कार्रवाई, Dummy school fraud government and CBSE should take action

धोखाधड़ी है डमी स्कूल, सरकार व सीबीएसई करें कार्रवाई

हाई कोर्ट जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: छात्रों को कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना परीक्षा देने की सुविधा देने वाले डमी स्कूलों को धोखाधड़ी करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का दिल्ली सरकार और सीबीएसई को निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि ऐसे स्कूलों को गलत जानकारी के आधार पर छात्रों को केवल कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने और परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह देखा गया है कि स्कूलों में कक्षाओं में भाग लिए बगैर कोचिंग सेंटरों में समय बिताने के आधार पर शिक्षा बोडौँ द्वारा परीक्षा देने की की अनुमति दी जाती है।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में सरकार और सीबीएसई को औचक निरीक्षण व सर्वे करने का आदेश दिया है। अदालत ने कार्रवाई पर दिल्ली सरकार और सीबीएसई से हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि "डमी" स्कूल की कोई अवधारणा नहीं है।