हिमाचल हाईकोर्ट में गुड़िया रेप-मर्डर केस में सुनवाई आज:दोषी ने उम्रकैद की सजा को दी चुनौती; बहस पूरी होने तक रोजाना हियरिंग होगी

हिमाचल में गुड़िया रेप व मर्डर केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। CBI कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए अनिल कुमार उर्फ नीलू चरानी ने उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। यह केस न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और बीसी नेगी की विशेष खंडपीठ सुनेगी। दोषी की ओर से इस मामले में बहस के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया था। मगर कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह मामला 2021 से हाईकोर्ट में लंबित है। आरोपी की सजा निलंबित नहीं की गई। आरोपी अभी भी जेल में है। ऐसे में कोर्ट का दायित्व बनता है कि उसके मामले का जल्द निपटारा किया जाए। इसे देखते हुए बहस पूरी होने तक हाईकोर्ट ने रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया यदि दोषी की ओर से फिर से सुनवाई टालने का अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय कानूनी सहायता से जुड़े किसी एडवोकेट को नियुक्त करने में संकोच नहीं करेगा। जाने पूरा मामला क्या है? बता दें कि शिमला जिला के जुब्बल-कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को 16 साल की गुड़िया स्कूल से घर लौट रही थी और लापता हो गई। 6 जुलाई 2017 को गुड़िया का शव तांदी के जंगल में मिला। 10 जुलाई को पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। 12 जुलाई को तत्कालीन CM के फेसबुक पेज पर कथित पांच आरोपियों के फोटो वायरल किए गए। शुरुआत जांच में स्थानीय पुलिस को इन पांचों की संलिप्तता लगी। 12 जुलाई को ही आशीष चौहान को गिरफ्तार किया। 13 जुलाई को SIT ने राजेंद्र उर्फ राजू, सुभाष बिष्ट, सूरज, लोकजन, दीपक को गिरफ्तार किया। 14 जुलाई को जांच के विरोध में ठियोग पुलिस थाना पर पथराव किया गया और गाड़ियां तोड़ी। 14 जुलाई को तत्कालीन CM वीरभद्र ने केस CBI को सौंपने का ऐलान किया। इसके अगले दिन यानी 18 जुलाई की रात कोटखाई थाना में इंटेरोगेशन के दौरान सूरज की मौत हो गई। 22 जुलाई को CBI ने दिल्ली में गुड़िया गैंगरेप और सूरज मौत मामले में केस दर्ज किया। 29 अगस्त को CBI ने सूरज हत्या केस में IG जैदी, DSP जोशी समेत 8 पुलिस जवान गिरफ्तार किए। 16 नवंबर को सूरज मौत मामले में ही शिमला SP डीडब्ल्यू नेगी को CBI ने गिरफ्तार किया। 27 जनवरी 2025 को आईजी जहूर एच जैदी समेत 8 पुलिस कर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। CBI ने 13 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया नीलू वहीं CBI ने 13 अप्रैल 2018 को गुड़िया मामले में नीलू चरानी को गिरफ्तार किया। इसके बाद नीली चरानी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। CBI कोर्ट ने 18 जून 2021 को गुड़िया से रेप के आरोपी नीलू को उम्र केद की सजा सुनाई गई। आरोपी नीलू चरानी ने इसे हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी। रेप के बाद गला घोंटकर हत्या CBI की चार्जशीट के मुताबिक नीलू ने 4 जुलाई 2017 को गुड़िया से रेप किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। CBI जांच में सामने आया कि स्थानीय पुलिस ने सिर्फ दो लोगों के बयानों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में CBI जांच में ये दोनों गवाह अपने बयान से मुकर गए। CBI के पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ओसीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग और फोरेंसिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि इन पांचों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। दोषी नीलू चरानी का आपराधिक रिकॉर्ड CBI की चार्जशीट में यह भी बताया गया कि दोषी नीलू चरानी आदतन अपराधी है। साल 2015 में नीलू के खिलाफ सिरमौर जिले के सराहां पुलिस स्टेशन में धारा 307, 354, 326, 323 और 324 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

Mar 10, 2025 - 10:16
 0  38
हिमाचल हाईकोर्ट में गुड़िया रेप-मर्डर केस में सुनवाई आज:दोषी ने उम्रकैद की सजा को दी चुनौती; बहस पूरी होने तक रोजाना हियरिंग होगी
हिमाचल में गुड़िया रेप व मर्डर केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। CBI कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए अनिल कुमार उर्फ नीलू चरानी ने उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। यह केस न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और बीसी नेगी की विशेष खंडपीठ सुनेगी। दोषी की ओर से इस मामले में बहस के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया था। मगर कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह मामला 2021 से हाईकोर्ट में लंबित है। आरोपी की सजा निलंबित नहीं की गई। आरोपी अभी भी जेल में है। ऐसे में कोर्ट का दायित्व बनता है कि उसके मामले का जल्द निपटारा किया जाए। इसे देखते हुए बहस पूरी होने तक हाईकोर्ट ने रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया यदि दोषी की ओर से फिर से सुनवाई टालने का अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय कानूनी सहायता से जुड़े किसी एडवोकेट को नियुक्त करने में संकोच नहीं करेगा। जाने पूरा मामला क्या है? बता दें कि शिमला जिला के जुब्बल-कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को 16 साल की गुड़िया स्कूल से घर लौट रही थी और लापता हो गई। 6 जुलाई 2017 को गुड़िया का शव तांदी के जंगल में मिला। 10 जुलाई को पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। 12 जुलाई को तत्कालीन CM के फेसबुक पेज पर कथित पांच आरोपियों के फोटो वायरल किए गए। शुरुआत जांच में स्थानीय पुलिस को इन पांचों की संलिप्तता लगी। 12 जुलाई को ही आशीष चौहान को गिरफ्तार किया। 13 जुलाई को SIT ने राजेंद्र उर्फ राजू, सुभाष बिष्ट, सूरज, लोकजन, दीपक को गिरफ्तार किया। 14 जुलाई को जांच के विरोध में ठियोग पुलिस थाना पर पथराव किया गया और गाड़ियां तोड़ी। 14 जुलाई को तत्कालीन CM वीरभद्र ने केस CBI को सौंपने का ऐलान किया। इसके अगले दिन यानी 18 जुलाई की रात कोटखाई थाना में इंटेरोगेशन के दौरान सूरज की मौत हो गई। 22 जुलाई को CBI ने दिल्ली में गुड़िया गैंगरेप और सूरज मौत मामले में केस दर्ज किया। 29 अगस्त को CBI ने सूरज हत्या केस में IG जैदी, DSP जोशी समेत 8 पुलिस जवान गिरफ्तार किए। 16 नवंबर को सूरज मौत मामले में ही शिमला SP डीडब्ल्यू नेगी को CBI ने गिरफ्तार किया। 27 जनवरी 2025 को आईजी जहूर एच जैदी समेत 8 पुलिस कर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। CBI ने 13 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया नीलू वहीं CBI ने 13 अप्रैल 2018 को गुड़िया मामले में नीलू चरानी को गिरफ्तार किया। इसके बाद नीली चरानी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। CBI कोर्ट ने 18 जून 2021 को गुड़िया से रेप के आरोपी नीलू को उम्र केद की सजा सुनाई गई। आरोपी नीलू चरानी ने इसे हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी। रेप के बाद गला घोंटकर हत्या CBI की चार्जशीट के मुताबिक नीलू ने 4 जुलाई 2017 को गुड़िया से रेप किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। CBI जांच में सामने आया कि स्थानीय पुलिस ने सिर्फ दो लोगों के बयानों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में CBI जांच में ये दोनों गवाह अपने बयान से मुकर गए। CBI के पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ओसीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग और फोरेंसिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि इन पांचों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। दोषी नीलू चरानी का आपराधिक रिकॉर्ड CBI की चार्जशीट में यह भी बताया गया कि दोषी नीलू चरानी आदतन अपराधी है। साल 2015 में नीलू के खिलाफ सिरमौर जिले के सराहां पुलिस स्टेशन में धारा 307, 354, 326, 323 और 324 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

What's Your Reaction?

like

dislike

wow

sad

Bharatiyanews हमारा अपना समाचार आप सब के लिए| इन सभी विषये के आप ब्लॉग समाचार पढ़े भारत में ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, 2025 में ब्लॉग कैसे शुरू करें, घर पर तेजी से वजन कैसे कम करें, फोन पर रिज्यूमे कैसे बनाएं, आसानी से सरकारी नौकरी कैसे पाएं, घर पर बिरयानी कैसे पकाएं, भारत में शेयर बाजार में निवेश कैसे करें, अंग्रेजी बोलने के कौशल को कैसे सुधारें, YouTube चैनल कैसे बनाएं, ध्यान कैसे ठीक से करें, स्क्रैच से कोडिंग कैसे सीखें, हर महीने पैसे कैसे बचाएं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, प्राकृतिक रूप से चमकती त्वचा कैसे पाएं, YouTube वीडियो कैसे डाउनलोड करें, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, गुस्से को तुरंत कैसे नियंत्रित करें, तनाव और चिंता को कैसे कम करें, ऑनलाइन बैंक खाता कैसे खोलें, फ्रीलांसिंग करियर कैसे शुरू करें, बिना जिम के फिट कैसे रहें, रील्स को वायरल कैसे करें, पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें, प्राकृतिक रूप से डार्क सर्कल कैसे हटाएं, भारत में छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त करें, कम समय में अमीर कैसे बनें, घर पर डालगोना कॉफी कैसे बनाएं, डीयू में एडमिशन कैसे लें, आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, घर पर मोबाइल फोन कैसे रिपेयर करें, भारत में जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें, वेबसाइट को मुफ्त कैसे बनाएं, एसएससी सीजीएल परीक्षा कैसे पास करें, वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, प्राकृतिक रूप से लंबाई कैसे बढ़ाएं, हिंदी में निबंध कैसे लिखें, मोबाइल नंबर के मालिक की जांच कैसे करें, पिंपल्स से जल्दी कैसे छुटकारा पाएं, घर पर योग कैसे करें, बॉलीवुड में अभिनेता कैसे बनें, ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैसे बुक करें, हिंदी में चैटजीपीटी का उपयोग कैसे करें, यूपीआई से पैसे कैसे ट्रांसफर करें, इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए कैसे डिलीट करें, मुफ्त में डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, भारत में छोटा व्यवसाय कैसे शुरू करें,