पश्चिम बंगाल: बार में शराब परोस सकेंगी महिलाएं, नया विधेयक किया गया पारित

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक नया विधेयक पारित कर महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति दी है. बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 में संशोधन है, जो 'ऑन' कैटेगरी की शराब की दुकानों में महिलाओं के रोजगार पर लगी रोक को हटाता है. इसके पहले भी भारत के कई राज्यों में महिलाओं को बार में काम करने का अधिकार है.

Mar 20, 2025 - 05:47
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पश्चिम बंगाल: बार में शराब परोस सकेंगी महिलाएं, नया विधेयक किया गया पारित
पश्चिम बंगाल: बार में शराब परोस सकेंगी महिलाएं, नया विधेयक किया गया पारित

पश्चिम बंगाल में महिलाएं अब बार में काम कर सकेंगी. इसके लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है. अब महिलाओं को बार में शराब परोसने की अनुमति होगी. इसमें बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 में संशोधन किया गया है. ताकि, ON कैटेगरी की शराब की दुकानों में महिलाओं के रोजगार दिया जा सके और यहां पर उनके काम करने पर रोक को हटाया जा सके.

इस तरह के रोक को भेदभाव के नजरिये से देखा जा रहा था. ऐसे में अब जो महिलाएं बार में काम करना चाहेंगी वो अपनी मर्जी से यहां जा सकती हैं. पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक, 2025 को राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में पेश किया.

महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं करती सरकार

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधेयक पर चर्चा का करते हुए कहा कि राज्य सरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव में विश्वास नहीं करती है. उन्होंने कहा कि विधेयक के दूसरे प्रावधानों के अलावा, यह राज्य सरकार को अवैध शराब बनाने की रोकथाम के लिए गुड़ सहित और भी दूसरे कच्चे माल की आपूर्ति की निगरानी करने का अधिकार देता है.

विधेयक बंगाल कृषि आयकर अधिनियम, 1944 में भी संशोधन किया जाएगा. ताकि, यहां पर चाय उद्योग, विशेष रूप से छोटे चाय बागानों को कर में राहत दी जा सके. खासतौर पर महामारी के बाद से जो चाय उद्योग में कठिनाई का सामना कर रहे हैं. उन लोगों को इस विधेयक के जरिए मदद की जा सके.उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के प्रावधानों को लागू करने में किसी भी तरह का आर्थिक फायदा शामिल नहीं है.

क्या है ऑन कैटेगरी?

ऑन कैटेगरी बार/शॉप ऐसी जगह होती है, जहां पर शराब को वहीं उसी जगह पर पीने की अनुमति होती है और उसे वहीं परोसा जाता है. ये ऑफ कैटेगरी की दुकानों से बिल्कुल अलग है. ऑफ कैटेगरी में शराब की दुकान में शराब पीने की अनुमति नहीं होती है. यहां से कस्टमर शराब लेकर जा सकते हैं.

कहां पर महिलाएं शराब की दुकान पर करती हैं काम?

बेंगलुरु में महिलाएं बार में काम कर सकती हैं. 2012 में, कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत, बेंगलुरु पुलिस ने सभी पब और रेस्तरां लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था, ताकि वो महिलाओं को यहां पर रोजगार देने सकें.

दिल्ली में महिलाओं को बार में काम करने और शराब परोसने की अनुमति है. दिल्ली आबकारी अधिनियम 2010 के तहत उन्हें यहां काम करने की अनुमति है. यहां महिलाओं को बार स्टाफ के रूप में औपचारिक तौर पर काम कर सकती हैं. विलासिता कर विभाग के मुताबिक, यहां पर लाइसेंस प्राप्त दुकानों के मालिक भी 25 साल से कम उम्र के युवक और युवती को शराब की दुकानों पर नौकरी के लिए नहीं रख सकते हैं.

महिलाएं मुंबई में बार और शराब-लाइसेंस प्राप्त दुकानों में काम कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं को बारटेंडिंग सहित किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार है. केरल में महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति है.

आबकारी विभाग के मुताबिक, केवल FL3 लाइसेंस वाले बार को ही महिलाओं को रोजगार देने पर कानूनी रोक है. गोवा में भी महिलाएं शराब की दुकानों पर काम कर सकती हैं.

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@Dheeraj kashyap युवा पत्रकार- विचार और कार्य से आने वाले समय में अपनी मेहनत के प्रति लगन से समाज को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है कि वे अपनी ऊर्जा, साहस और ईमानदारी से र्काय के प्रति सही दिशा में उपयोग करें , Bachelor of Journalism And Mass Communication - Tilak School of Journalism and Mass Communication CCSU meerut / Master of Journalism and Mass Communication - Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University पत्रकारिता- प्रेरणा मीडिया संस्थान नोएडा 2018 से केशव संवाद पत्रिका, प्रेरणा मीडिया, प्रेरणा विचार पत्रिका,