‘तुम सब आज मरने वाले हो’, नरगिस फाखरी की बहन आलिया ने पूर्व प्रेमी और उसकी प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार डाला, गिरफ्तार

फिल्म रॉकस्टार से प्रसिद्धि पाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस फाखरी की बहन आलिया फाखरी (43) ने अपने ही पूर्व प्रेमी और उसकी प्रेमिका की सोते हुए जिंदा जलाकर हत्या कर दी। इस मामले में उसे अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरगिस फाखरी की बहन […]

Dec 3, 2024 - 15:14
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‘तुम सब आज मरने वाले हो’, नरगिस फाखरी की बहन आलिया ने पूर्व प्रेमी और उसकी प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार डाला, गिरफ्तार
Nargis Fakhri sister aliya killed her ex

फिल्म रॉकस्टार से प्रसिद्धि पाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस फाखरी की बहन आलिया फाखरी (43) ने अपने ही पूर्व प्रेमी और उसकी प्रेमिका की सोते हुए जिंदा जलाकर हत्या कर दी। इस मामले में उसे अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरगिस फाखरी की बहन आलिया अमेरिका में क्वींस के अंतर्गत आने वाले पार्सन्स बुलेवार्ड में रहती थी। बताया जाता है कि आलिया और मृतक जैकब्स दोनों कभी प्रेमी-प्रेमिका हुआ करते थे। लेकिन कुछ वक्त पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद से आलिया कुछ परेशान थी। जैकब्स ने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली थी। जिसका नाम अनस्तासिया एटिएन (33) था।

2 नवंबर की सुबह अचानक से ही आलिया जैकब्स के गैरेज में पहुंच गई। वहां उसने चिल्लाते हुए धमकी दी कि तुम सब आज मरने वाले हो। इसके बाद उसने वहां पर आग लगा दी। ये कहना है डिस्ट्रिक्ट अटार्नी मेलिंडा कैट्ज का। मेलिंडा द्वारा जारी किए गए प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है जब जैकब्स के गैरेज पहुंचकर आलिया ने आग लगाई, तो उस वक्त जैकब्स और एटिएन दोनों ही सो रहे थे। अचानक से आवाज सुनकर एटिएन ये देखने के लिए बाहर आई कि क्या हुआ, तो उसने देखा कि आलिया फाखरी ने घर से अलग गैरेज में आग लगा दी है।

ये देखकर एटिएन अपने कमरे से बाहर आई और जैकब्स को बचाने के लिए गैरेज के ऊपर गई। लेकिन, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने विकराल रूप लेकर गैरेज को अपने आगोश में ले लिया था। जैकब्स को बचाने के चक्कर में खुद एटिएन की भी जलकर मौत हो गई। बताया गया है कि धुएं के कारण सांस नहीं ले पाने और जलने की वजह से दोनों की मौत हुई है।

हत्या के मामले में आलिया के खिलाफ ग्रैंड ज्यूरी ने प्रथम श्रेणी हत्या के चार मामलों, द्वितीय श्रेणी की हत्या के चार मामलों और प्रथम श्रेणी की आगजनी तथा द्वितीय श्रेणी की आगजनी के एक-एक मामले में अभियोग लगाया है, साथ ही कहा कि यदि वह शीर्ष आरोप में दोषी पाई जाती है तो उसे अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

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