हेल्थ ड्रिंक के रूप में नहीं बिकेंगे बोर्नविटा, प्रोटिनेक्स समेत कई उत्पाद

एफएसएसएआइ ने गत दो अप्रैल को सभी ई-कामर्स फूड बिजनेस आपरेटरों से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

Apr 14, 2024 - 22:49
Apr 14, 2024 - 22:50
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हेल्थ ड्रिंक के रूप में नहीं बिकेंगे बोर्नविटा, प्रोटिनेक्स समेत कई उत्पाद

हेल्थ ड्रिंक के रूप में नहीं बिकेंगे बोर्नविटा, प्रोटिनेक्स समेत कई उत्पाद

ई-कामर्स प्लेटफार्म को सरकार का आदेश

भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय को की सिफारिश

• वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने उदाहरण के तौर पर लिए बार्नविटा, प्रोटिनेक्स के नाम

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कामर्स प्लेटफार्मों को किसी भी पेय पदार्थ व बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक के रूप में नहीं बेचने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ)

Ministry directs removal of 'Bournvita' from health drink category - Times  of India

 

एफएसएसएआइ की सलाह पर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने निर्देश में कहा है कि बोर्नविटा समेत कई ड्रिंक्स व बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी के तहत बेचा जा रहा है, जबकि एफएसएसएआइ कानून के तहत हेल्थ ड्रिंक का कोई प्रविधान ही नहीं है। इसलिए सभी ई-कामर्स कंपनियां बोर्नविटा समेत अन्य ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी से हटा लें। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक निर्देश में बोर्नविटा का नाम उदाहरण के तौर पर लिया गया है। यह निर्देश सभी ड्रिंक्स व बेवरेज के लिए लागू होगा जिनकी बिक्री हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में हो रही है। ई-कामर्स साइट पर बोर्नविटा के साथ प्रोटिनेक्स, हार्लिक्स जैसे कई उत्पाद हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में बेचे जा रहे हैं।


एफएसएसएआइ ने गत दो अप्रैल को सभी ई-कामर्स फूड बिजनेस आपरेटरों से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। एफएसएसएआइ को पता चला कि कई डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय हेल्थ ड्रिंक के रूप में बेचे जा रहे हैं।

Amid Bournvita row, Zerodha's Nithin Kamath says fat, sugar per serving in  front of package is desirable - BusinessToday

एफएसएसएआइ ने स्पष्ट किया है कि 'हेल्थ ड्रिंक' शब्द एफएसएस कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं है। सभी ई-कामर्स एफबीओ को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक्स एनर्जी ड्रिंक्स' की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक करके इस गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखें

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