शिमला में हिमालयन गोरल को मारा:तीन युवक गिरफ्तार, दो बंदूक बरामद, गोलियों की आवाज से पता चला

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रामपुर के तकलेच पुलिस चौकी क्षेत्र में तीन युवकों को दुर्लभ वन्यजीव घोरल का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार रात मुनीश वन बीट क्षेत्र में वन विभाग के गुप्तचरों ने दो गोलियों की आवाज सुनी। वन रक्षक उषा ने पुलिस को सूचित किया कि एक गाड़ी मुनीश से तकलेच की ओर जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तकलेच चौकी के पास गाड़ी को रोका। उसमें निरसु के तीन युवक मंजीत सिंह, शुभम और कमलजीत सवार थे। गाड़ी की तलाशी में पिछले हिस्से से एक मृत घोरल और दो बंदूकें बरामद हुईं। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घोरल हिमालयी क्षेत्र का एक दुर्लभ जंगली जानवर है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल है। इस जानवर का शिकार करने पर सात साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। वन विभाग ने कहा है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जंगलों में गश्त बढ़ाई जाएगी।

Feb 26, 2025 - 19:44
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शिमला में हिमालयन गोरल को मारा:तीन युवक गिरफ्तार, दो बंदूक बरामद, गोलियों की आवाज से पता चला
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रामपुर के तकलेच पुलिस चौकी क्षेत्र में तीन युवकों को दुर्लभ वन्यजीव घोरल का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार रात मुनीश वन बीट क्षेत्र में वन विभाग के गुप्तचरों ने दो गोलियों की आवाज सुनी। वन रक्षक उषा ने पुलिस को सूचित किया कि एक गाड़ी मुनीश से तकलेच की ओर जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तकलेच चौकी के पास गाड़ी को रोका। उसमें निरसु के तीन युवक मंजीत सिंह, शुभम और कमलजीत सवार थे। गाड़ी की तलाशी में पिछले हिस्से से एक मृत घोरल और दो बंदूकें बरामद हुईं। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घोरल हिमालयी क्षेत्र का एक दुर्लभ जंगली जानवर है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल है। इस जानवर का शिकार करने पर सात साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। वन विभाग ने कहा है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जंगलों में गश्त बढ़ाई जाएगी।
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