नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर आज चलेगा बुलडोजर

नागपुर में दंगों के मुख्य आरोपी फहीम खान का घर आज तोड़ा जाएगा। फहीम पर नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है और वह पुलिस हिरासत में है। नागपुर महानगर पालिका ने नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की दिशा में संकेत दिए थे।

Mar 24, 2025 - 06:15
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नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर आज चलेगा बुलडोजर
: औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच नागपुर में हिंसा हुआ। अब हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान पर देवेंद्र फडणवीस का डंडा चलने जा रहा है। आज फहीम खान का घर टूटेगा। उसके ऊपर आरोप है कि वह नागपुर दंगों के मास्टरमाइंड हैं। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में हैं। नगर निगम ने उसे खुद से अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, जो पूरा हो गया है। इसलिए अब उनका घर तोड़ा जाएगा। यह कार्रवाई तब हो रही है जब 17 मार्च को हुए दंगों के बाद शहर में लगा कर्फ्यू हटा लिया गया है।नागपुर महानगर पालिका (NMC) संजय बाग कॉलोनी में फहीम खान के दो मंजिला घर को तोड़ेगी। यह पहली बार होगा जब दंगों के किसी आरोपी की संपत्ति पर NMC इस तरह की कार्रवाई करेगी।

देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर कानून इजाजत देगा तो बुलडोजर चलेगा। उन्होंने यह बात तब कही थी जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी BJP सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर चलेगी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस पर पूरे देश में रोक लगाने के बाद हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे नियम

पिछले साल नवंबर में ने कहा था कि किसी भी नागरिक के घर को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तोड़ना गैरकानूनी है। भले ही वह व्यक्ति सिर्फ एक संदिग्ध हो या दोषी भी हो। कोर्ट ने अवैध निर्माणों को गिराने के लिए नियम बताए थे। कोर्ट ने कहा था कि सरकार सिर्फ इसलिए किसी परिवार के रहने के अधिकार को नहीं छीन सकती क्योंकि परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर अपराध का आरोपी है।

फहीम खान की पत्नी के नाम पर है मकान

फहीम खान के घर को तोड़ने का काम सोमवार को सुबह 10 बजे शुरू होगी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। NMC ने 21 मार्च को फहीम खान को नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि 86.48 वर्ग मीटर का ये घर उनकी पत्नी जहीरुननिसा के नाम पर है और ये अवैध है।

नागपुर नगर निगम के नोटिस में क्या

NMC के अधिकारियों ने 20 मार्च को घर का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र क्षेत्रीय और टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 का उल्लंघन है। अधिकारियों ने बताया कि घर का कोई बिल्डिंग प्लान पास नहीं है, इसलिए ये अवैध है। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की शिकायतें की थीं, लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

फहीम खा की दुकानें भी सील

शनिवार को ने दो दुकानों को सील कर दिया था। जांच में पता चला कि इन दुकानों का इस्तेमाल फहीम खान की माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) से जुड़े दंगाइयों ने किया था। रविवार को दंगा प्रभावित इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया। ये कर्फ्यू लगभग एक हफ्ते से लगा हुआ था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि शहर का 80% हिस्सा 17 मार्च की हिंसा से प्रभावित नहीं था। कर्फ्यू हटने के बाद भी कुछ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी।
@Dheeraj kashyap युवा पत्रकार- विचार और कार्य से आने वाले समय में अपनी मेहनत के प्रति लगन से समाज को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है कि वे अपनी ऊर्जा, साहस और ईमानदारी से र्काय के प्रति सही दिशा में उपयोग करें , Bachelor of Journalism And Mass Communication - Tilak School of Journalism and Mass Communication CCSU meerut / Master of Journalism and Mass Communication - Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University पत्रकारिता- प्रेरणा मीडिया संस्थान नोएडा 2018 से केशव संवाद पत्रिका, प्रेरणा मीडिया, प्रेरणा विचार पत्रिका,