क्या राहुल गांधी सावरकर मामले में पेश कर पाएंगे सबूत? पुणे कोर्ट सात अप्रैल को देगी अपना फैसला, जानें सबकुछ

Veer Savarkar defamation case: लंदन में अपनी टिप्पणियों के जरिए वीर सावरकर का अपमान करने के आरोपों का सामना कर रहे राहुल गांधी की मांग पर पुणे कोर्ट सात अप्रैल को फैसला देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से सुनवाई को समन्स ट्रायल में बदलने की मांग की गई है।

Mar 21, 2025 - 07:08
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क्या राहुल गांधी सावरकर मामले में पेश कर पाएंगे सबूत? पुणे कोर्ट सात अप्रैल को देगी अपना फैसला, जानें सबकुछ
पुणे: वीर सावरकर पर लंदन मे अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले मे पुणे की स्पेशल कोर्ट सात अप्रैल को अपना आदेश सुनाएगी। लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकली एडवोकेट मिलिंद पवार ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। पवर ने मांग की थी। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई समरी ट्रायल की बजाय समन्स ट्रायल के तौर होनी चाहिए। अब पुणे की कोर्ट ने 7 अप्रैल को इस फैसला सुनाने का कहा है। इस मामले में याचिका दायर करने वाले सात्यकी सावरकर के वकील एडवोकेट संग्राम कोल्हटकर ने भी सहमति व्यक्त की है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरीपुणे कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे के सामने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। पिछले महीने कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को पेश होने से स्थायी रूप से छूट देते हुए जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी के वकील पवार ने समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने के लिए एक और आवेदन दिया था, ताकि अदालत में ऐतिहासिक संदर्भों और साक्ष्यों पर चर्चा की जा सके। समन ट्रायल में विस्तृत जिरह शामिल होती है। यह समरी ट्रायल की तुलना में एक लंबी कानूनी कार्यवाही है। राहुल गांधी के खिलाफ यह केस सावरकर के पोते की तरफ से दायर किया गया है। यह पूरा विवाद कांग्रेस नेता द्वारा मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण से जुड़ा है। राहुल गांधी ने लंदन में स्वतंत्रता सेनानी पर कुछ टिप्पणियां की थीं। इसके लिए उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का हवाला दिया था।राहुल गांधी पर क्या है आरोपी हिंदुत्व विचारक के पोते सत्यकी सावरकर ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ पुणे की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी ने लंदन में अपने भाषण में कहा था कि वीर सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी। शिकायत के अनुसार, वीर सावरकर ने पुस्तक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है और राहुल गांधी की टिप्पणी अपमानजनक थी। राहुल गाधी के वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि शिकायतकर्ता (सत्यकी सावरकर) वीर सावरकर के वंशज होने का दावा करते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में सह-साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था। बाद में हिंदुत्व विचारक को अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन उनके सह-आरोपी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को मौत की सजा सुनाई गई थी। वह पुणे के थे।

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@Dheeraj kashyap युवा पत्रकार- विचार और कार्य से आने वाले समय में अपनी मेहनत के प्रति लगन से समाज को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है कि वे अपनी ऊर्जा, साहस और ईमानदारी से र्काय के प्रति सही दिशा में उपयोग करें , Bachelor of Journalism And Mass Communication - Tilak School of Journalism and Mass Communication CCSU meerut / Master of Journalism and Mass Communication - Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University पत्रकारिता- प्रेरणा मीडिया संस्थान नोएडा 2018 से केशव संवाद पत्रिका, प्रेरणा मीडिया, प्रेरणा विचार पत्रिका,