हाईकोर्ट का फैसला: डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राह रहीम को बिना अदालत की इजाजत के पैरोल नहीं, समाप्त होते ही सरेंडर करना होगा

कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया है कि पैरोल की अवधि समाप्त होते ही गुरमीत राह रहीम सिंह सरेंडर करेंगे। राम रहीम की इस समय सीमा 10 मार्च 2024 है।

Feb 29, 2024 - 22:02
Feb 29, 2024 - 22:03
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हाईकोर्ट का फैसला: डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राह रहीम को बिना अदालत की इजाजत के पैरोल नहीं, समाप्त होते ही सरेंडर करना होगा
  1. पैरोल की अनधिकृत उपयोग पर कड़ा रुख: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राह रहीम सिंह के खिलाफ पैरोल की अनधिकृत उपयोग की त्रुटि पर कड़ा रुख अपनाया है।

  2. अदालत का स्पष्ट स्टैंड: उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में राम रहीम को बिना अदालत की इजाजत के पैरोल नहीं मिलेगी।

  3. सरेंडर का निर्धारण: कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया है कि जब पैरोल की अवधि समाप्त होगी, उसी दिन गुरमीत राह रहीम सरेंडर करेंगे।

  4. समाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कड़ा संदेश: इस निर्णय से यह साफ है कि अदालत ने समाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से गुरमीत राह रहीम के पैरोल पर कड़ा संदेश भेजा है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ, गुरमीत राह रहीम सिंह को बार-बार दी जा रही पैरोल पर कड़ा रुख अपनाया है। 

कोर्ट ने आगामी पैरोल दिनों के लिए अद्यतित किए गए आवेदनों को नकारात्मक रूप से देखा है और यह निर्धारित किया है कि भविष्य में राम रहीम को बिना अदालत की इजाजत के पैरोल नहीं मिलेगी।

कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया है कि पैरोल की अवधि समाप्त होते ही गुरमीत राह रहीम सिंह सरेंडर करेंगे। राम रहीम की इस समय सीमा 10 मार्च 2024 है।

अदालत ने गुरमीत राह रहीम के खिलाफ बार-बार पैरोल देने का कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें उनके द्वारा अपनाए जाने वाले कई अवैध कार्यों को मध्यांतर से समझा गया है। कोर्ट ने इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दिशा में कठिनाइयों को देखते हुए किया है।

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@Dheeraj kashyap युवा पत्रकार