शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ कोटा कंज्यूमर-कोर्ट में तलब:आरोप- पान मसाला में केसर होने का दावा, विज्ञापन से युवाओं को कर रहे भ्रमित

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला के निर्माताओं को कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब किया गया है। कोटा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में इन सभी के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाकर पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आयोग ने नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता इंद्रमोहन सिंह हनी (एडवोकेट ) ने धारा 89 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 13 नवंबर 2024 को याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था- केसर का बाजार भाव ही करीब 4 लाख रुपए किलो है। ऐसी स्थिति में इतनी कम दर (5 रुपए का पाउच) पर विमल पान मसाला में केसर होने का भ्रमित प्रचार किया जाता है। इस संबंध में कोई पुख्ता प्रमाण भी विमल पान मसाला की ओर से नहीं दिया हुआ है। अन्य चेतावनी इतने छोटे शब्दों में होती है कि उसे पढ़ा जाना संभव भी नहीं होता है। याचिकाकर्ता ने भ्रामक विज्ञापन पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इन पर जुर्माना लगाने की भी मांग की है। जुर्माने की राशि को भारत सरकार के युवा मंत्रालय में युवा कल्याण कोष में जमा करवाए जाने का अनुरोध किया है। नोटिस जारी कर किया तलब इस परिवाद पर आयोग के अध्यक्ष अनुराग गौतम और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने 21 फरवरी 2025 को शाहरुख, अजय, टाइगर और विमल पान मसाला के निर्माता को नोटिस जारी कर उपभोक्ता कोर्ट में तलब किया है।

Feb 22, 2025 - 17:48
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शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ कोटा कंज्यूमर-कोर्ट में तलब:आरोप- पान मसाला में केसर होने का दावा, विज्ञापन से युवाओं को कर रहे भ्रमित
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला के निर्माताओं को कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब किया गया है। कोटा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में इन सभी के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाकर पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आयोग ने नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता इंद्रमोहन सिंह हनी (एडवोकेट ) ने धारा 89 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 13 नवंबर 2024 को याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था- केसर का बाजार भाव ही करीब 4 लाख रुपए किलो है। ऐसी स्थिति में इतनी कम दर (5 रुपए का पाउच) पर विमल पान मसाला में केसर होने का भ्रमित प्रचार किया जाता है। इस संबंध में कोई पुख्ता प्रमाण भी विमल पान मसाला की ओर से नहीं दिया हुआ है। अन्य चेतावनी इतने छोटे शब्दों में होती है कि उसे पढ़ा जाना संभव भी नहीं होता है। याचिकाकर्ता ने भ्रामक विज्ञापन पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इन पर जुर्माना लगाने की भी मांग की है। जुर्माने की राशि को भारत सरकार के युवा मंत्रालय में युवा कल्याण कोष में जमा करवाए जाने का अनुरोध किया है। नोटिस जारी कर किया तलब इस परिवाद पर आयोग के अध्यक्ष अनुराग गौतम और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने 21 फरवरी 2025 को शाहरुख, अजय, टाइगर और विमल पान मसाला के निर्माता को नोटिस जारी कर उपभोक्ता कोर्ट में तलब किया है।

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