इनकम टैक्स ने किया टैक्स सिस्टम में अपडेट, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Income Tax Update: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स में अपडेट किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन न्यू टैक्स क्या हैं. आइए डिटेल में समझते हैं.

May 11, 2025 - 18:14
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इनकम टैक्स ने किया टैक्स सिस्टम में अपडेट, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
इनकम टैक्स ने किया टैक्स सिस्टम में अपडेट, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

आयकर विभाग ने हाल ही में कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम में अपडेट किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दरों में बदलाव किया है. नए टैक्स सिस्टम दोनों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों पर लागू होगा. इससे विदेशी मुद्रा बॉन्ड और इक्विटी में निवेश के टैक्स में क्या अपडेट किया गया है. शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी यह खबर है. आइए डिटेल से समझते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यह साफ किया गया है कि सभी पर यह नए टैक्स लागू नहीं होंगे. मतलब कि इसके लिए अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं. नए नियम 23 जुलाई 2024 के इक्विटी और शेयरों के बेचने पर लागू होंगे.

ये हुआ है बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव LTCG टैक्स रेट में हुआ है, जो अब 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है. वहीं, STCG टैक्स रेट 15% से बढ़कर 20% हो गया है. लिस्टेड इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स पर LTCG के लिए होल्डिंग पीरियड 12 महीने और अनलिस्टेड शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड के लिए 24 महीने है. LTCG पर 1.25 लाख रुपये तक की छूट बरकरार है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट को ज्यादातर एसेट्स से हटा दिया गया है. प्रॉपर्टी के लिए विशेष राहत दी गई है. अगर प्रॉपर्टी 22 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है, तो टैक्सपेयर 12.5% बिना इंडेक्सेशन या 20% इंडेक्सेशन के साथ चुन सकता है.

वहीं, विदेशी मुद्रा बॉन्ड्स और अनलिस्टेड बॉन्ड्स पर STCG अब स्लैब रेट से टैक्स होगा, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर परिपक्वता या समयपूर्व रिडेम्पशन पर LTCG टैक्स नहीं लगेगा. डेट म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETF पर LTCG टैक्स 12.5% है, लेकिन होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स लागू होगा.

टैक्स डिडक्शन का लाभ

नए नियमों से टैक्स देनदारी बढ़ सकती है. लेकिन आपने चाहे पुरानी ही ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी हुई हो. आपको कैपिटल गेन टैक्स में 80C और 80D धाराओं के तहत छूट नहीं मिलेगी.

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