पुणे – ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम २०२६’ के तहत दो मामले दर्ज, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की साजिश बेनकाब
पुणे। धर्मांतरण विरोधी नया कानून ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम २०२६’ लागू होने के बाद पुणे में दो मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक मामला नाबालिग हिन्दू लड़की को फंसाकर अवैध धर्मांतरण का दबाव बनाने (लव जिहाद) का है, जबकि दूसरा मामला विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक और आयोजकों द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान कर […] The post पुणे – ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम २०२६’ के तहत दो मामले दर्ज, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की साजिश बेनकाब appeared first on VSK Bharat.
पुणे। धर्मांतरण विरोधी नया कानून ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम २०२६’ लागू होने के बाद पुणे में दो मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक मामला नाबालिग हिन्दू लड़की को फंसाकर अवैध धर्मांतरण का दबाव बनाने (लव जिहाद) का है, जबकि दूसरा मामला विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक और आयोजकों द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान कर अवैध धर्मांतरण के लिए उकसाने का है।
विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त (DCP) डॉ. प्रशांत अमृतकर ने मामलों की पुष्टि की है। फुरसुंगी पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
केस १: नाबालिग लड़की को फंसाया, शोषण किया और धर्मांतरण का दबाव बनाया
फुरसुंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला २२ वर्षीय आरोपी पिछले वर्ष लुधियाना (पंजाब) से १७ वर्षीया नाबालिग हिन्दू लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लाया था। आरोपी ने लड़की को शादी और पढ़ाई पूरी कराने का झांसा दिया।
आरोपी नाबालिग को अलीगढ़ और कर्नाटक के कोलार ले गया तथा पिछले दो महीनों से पुणे के फुरसुंगी (हांडेवाड़ी रोड) में रखा था। उसने लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़की ने शादी की बात कही, तो आरोपी ने उस पर अपना धर्म बदलने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम २०२६’ और ‘पोक्सो एक्ट’ (POCSO) की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पीड़िता को बाल कल्याण समिति की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है।
केस २: ब्रिटेन के ईसाई धर्म गुरु और स्थानीय आयोजक पंकज देवणूर पर शिकंजा
दूसरा मामला पुणे के खड़क पुलिस स्टेशन का है, जहां गुरुवार पेठ स्थित एक प्रार्थना स्थल में ईसाई धर्म प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
ब्रिटेन (मैनचेस्टर) से आए एक ५० वर्षीय ईसाई धर्म गुरु पंकज देवणूर तथा अन्य सहयोगियों ने ७ से ९ अगस्त के दौरान आयोजित कार्यक्रम में हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति भ्रम और अंधविश्वास फैलाया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए उकसाया गया।
शिकायत के आधार पर खड़क पुलिस ने ईसाई धर्म गुरु पंकज देवणूर व अन्य के विरुद्ध ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम २०२६’ तथा ‘प्रवासन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम २०२५’ की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। सहायक पुलिस निरीक्षक (API) अनिता तोंडे मामले की आगे की जांच कर रही हैं।
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