16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बंद , अगर नहीं मानते तो 1 लाख का जुर्माना

16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी

Jan 18, 2024 - 23:41
Jan 19, 2024 - 08:01
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16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बंद ,  अगर नहीं मानते तो 1 लाख का जुर्माना

यह गाइडलाइनें बच्चों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए हैं और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं:

  1. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को रजिस्टर करना होगा, जिससे उनकी गतिविधियों को संरचित रूप से मॉनिटर किया जा सके।

  2. उम्र सीमा: अब कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं कर सकेगा, जिससे उनकी शिक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित हो।

  3. फीस निगरानी: कोचिंग सेंटर से किसी भी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकता, इससे शिक्षा में सामंजस्य बना रहेगा।

  4. मानसिक स्वास्थ्य सहायता: छात्रों की परेशानी और दबाव को देखते हुए, कोचिंग सेंटरों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना होगा।

  5. जुर्माना: गाइडलाइनों के उल्लंघन पर कोचिंग सेंटरों को भारी जुर्माना देना होगा, जिससे वे नियमों का पालन करें और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

  6. फीस में वृद्धि निषेध: कोचिंग सेंटर छात्रों को धन से वंचित करने के लिए कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ा सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहे।

  7. पूर्ण पैसा वापसी: छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स छोड़ने की स्थिति में पूरे पैसे की वापसी की जाएगी, जिससे उनका हित सुनिश्चित हो।

यह नई गाइडलाइनें छात्रों की सुरक्षा, शिक्षा, और मानविकी मूल्यों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स नियमों का पूरा करें।

16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है. इन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा. इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा. कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे. केंद्र ने ये गाइलाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है. गाइडलाइन के अनुसार, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए. परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए. कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा.

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