बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था प्रशिक्षण का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 2011 के बाद नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए छह महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स तैयार कर लिया गया है. यह कोर्स एनसीटीई द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से कराया जाएगा. यह कोर्स शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों और शिक्षा नीति से अवगत कराएगा. ब्रिज कोर्स पूरा न करने पर नियुक्ति अमान्य हो सकती है.

Apr 9, 2025 - 20:46
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बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था प्रशिक्षण का आदेश
बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था प्रशिक्षण का आदेश

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स तैयार करा दिया गया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश दिया था. कोर्स तैयार करने के लिए एक साल का वक्त दिया गया था जो पूरा होने से पहले हीराष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने छह महीने का ब्रिज कोर्स तैयार किया है. यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनसीटीई) करवाएगा. इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में इस तरह से मिलते-जुलते मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत ही निपटारा किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश सीधा असर उत्तर प्रदेश में 35 हजार उन शिक्षकों पर भी लागू होगा, जिनकी नियुक्ति को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE काे आदेश दिया है कि वह जून 2018 की अधिसूचना के तहत शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स तैयार करे.

ब्रिज कोर्स न करने वालों की नियुक्ति होगी अमान्य

बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को तय समय सीमा के भीतर ही ब्रिज कोर्स को पूरा करना होगा. यदि इस पाठ्यक्रम को किसी शिक्षक द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो उसकी नियुक्ति अमान्य भी की जा सकती है. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर इस आदेश को लागू किया है. सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में लडने वाले अधिवक्त के मुताबिक कोर्स बनने के बाद 69 हजार शिक्षक भर्ती में चयनित 35 हजार शिक्षकों को भी यह कोर्स करना होगा.

2011 में दिया गया था प्रशिक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त शिक्षकों पर ये आदेश इसलिए लागू किया है, क्योंकि इससे पहले 2011 में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित 66665 शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी कोर्स कराया गया था. उस वक्त शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण दिया गया था. अब नया कोर्स वर्तमान और भविष्य के मानकों के हिसाब से तैयार होगा, ताकि बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियां, शिक्षा नीति के बारे में जानकारी मिल सके.

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