Primary School Merger: यूपी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने 5000 प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. सरकार ने तर्क दिया था कि यह कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाया गया है, जिसे कोर्ट ने नीतिगत मानते हुए उसे सही ठहराया है.

Jul 7, 2025 - 17:28
 0  13
Primary School Merger: यूपी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ याचिका खारिज
Primary School Merger: यूपी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के 5000 प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस पंकज भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने 4 जुलाई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज इसे सुनाते हुए सरकार के निर्णय को वैध ठहराया.

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यह नीतिगत निर्णय छात्रों के हित में है. इसे तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि यह असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण न हो. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार का यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए उठाया गया है. दरअसल, यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को एक आदेश जारी कर हजारों प्राथमिक स्कूलों को छात्रों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था.

कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में संसाधनों का अपव्यय

सरकार का तर्क था कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में संसाधनों का अपव्यय हो रहा है. मर्जर से शिक्षकों और बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग होगा, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी. इस आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठनों और कुछ अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि स्कूलों का मर्जर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करेगा, क्योंकि उन्हें स्कूल पहुंचने में दिक्कत होगी.

मर्जर से प्रभावित हो सकती हैं शिक्षकों की नौकरियां

याचिकाकर्ताओं ने भी तर्क दिया था कि मर्जर से शिक्षकों की नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं. हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा, सरकार का यह नीतिगत फैसला बच्चों के व्यापक हित को ध्यान में रखकर लिया गया है. अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि फैसला स्पष्ट रूप से असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण न हो.

What's Your Reaction?

like

dislike

wow

sad

सह सम्पादक भारतीय न्यूज़ भारतीय न्यूज़, ताजा खबरें, इंडिया न्यूज़, हिंदी समाचार, आज की खबर, राजनीति, खेल, मनोरंजन, देश दुनिया की खबरें news letter हम भारतीय न्यूज़ के साथ स्टोरी लिखते हैं ताकि हर नई और सटीक जानकारी समय पर लोगों तक पहुँचे। हमारा उद्देश्य है कि पाठकों को सरल भाषा में ताज़ा, Associate Editor, Bharatiya News , विश्वसनीय और महत्वपूर्ण समाचार मिलें, जिससे वे जागरूक रहें और समाज में हो रहे बदलावों को समझ सकें। Bharatiya News पर पढ़ें भारत और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीक और अन्य विषयों पर विश्वसनीय समाचार