अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तारी

दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने एक व्यक्ति को अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी 22 जुलाई, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत हुई. मामला तब शुरू हुआ, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक अमेरिकी नागरिक को धोखा देने के आरोप में कई व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की.

Jul 25, 2024 - 06:22
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अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तारी

अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तारी

दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने एक व्यक्ति को अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी 22 जुलाई, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत हुई. मामला तब शुरू हुआ, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक अमेरिकी नागरिक को धोखा देने के आरोप में कई व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की.

दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 22 जुलाई 2024 को एक व्यक्ति को अमेरिकी महिला से 3.3 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई। यह मामला तब प्रकाश में आया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक अमेरिकी नागरिक को धोखा देने के आरोप में कई व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की।

धोखाधड़ी का जाल
अमेरिकी महिला को सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का शिकार बनाया गया था। आरोपी ने महिला को झूठे वादे और फर्जी पहचान के आधार पर विश्वास में लिया और उनसे 3.3 करोड़ रुपये की भारी राशि ऐंठ ली। यह रकम अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के जरिए आरोपी के खातों में भेजी गई थी।

ED की कार्रवाई
CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर ED ने त्वरित कार्रवाई की। जांच में पता चला कि आरोपी ने धन शोधन के माध्यम से इस राशि को विभिन्न खातों में स्थानांतरित किया था। ED ने आरोपी के बैंक खातों और संपत्तियों की भी जांच की, जिससे मामले में अहम सुराग मिले।

धन शोधन अधिनियम के तहत कड़ी सजा
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरोपी को सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। ED और CBI की संयुक्त कार्रवाई से इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि अन्य शामिल आरोपियों को भी पकड़ा जा सके और पीड़ित को न्याय मिल सके।

न्याय की दिशा में बड़ा कदम
यह गिरफ्तारी भारत में अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के मामलों में सख्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ED और CBI की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिकी महिला के साथ हुई इस ठगी के मामले में ED की यह कार्रवाई न्याय की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।


इस प्रकार, ED और CBI की संयुक्त कार्रवाई ने अमेरिकी महिला के साथ हुई ठगी के मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया है, जिससे अन्य धोखेबाजों को कड़ा संदेश मिला है।

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@Dheeraj kashyap युवा पत्रकार- विचार और कार्य से आने वाले समय में अपनी मेहनत के प्रति लगन से समाज को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है कि वे अपनी ऊर्जा, साहस और ईमानदारी से र्काय के प्रति सही दिशा में उपयोग करें , Bachelor of Journalism And Mass Communication - Tilak School of Journalism and Mass Communication CCSU meerut / Master of Journalism and Mass Communication - Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University पत्रकारिता- प्रेरणा मीडिया संस्थान नोएडा 2018 से केशव संवाद पत्रिका, प्रेरणा मीडिया, प्रेरणा विचार पत्रिका,