09 जुलाई की हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं होगा

नई दिल्ली। भारत के कुछ ट्रेड यूनियन ने 09 जुलाई 2025 को लेबर कोड को लेकर देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है, भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिमते ने कहा कि भारत सरकार ने देश में प्रभावी 29 श्रम कानून के स्थान […] The post 09 जुलाई की हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं होगा appeared first on VSK Bharat.

Jul 9, 2025 - 05:16
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09 जुलाई की हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं होगा

नई दिल्ली। भारत के कुछ ट्रेड यूनियन ने 09 जुलाई 2025 को लेबर कोड को लेकर देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है, भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है।

भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिमते ने कहा कि भारत सरकार ने देश में प्रभावी 29 श्रम कानून के स्थान पर 04 नए लेबर कोड का निर्माण वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान किया है। जिसके अंतर्गत 29 श्रम कानून को चार नवीन श्रम कोड में सम्मिलित कर नामकरण किया है…

कोड ऑन वेजेस 2019,

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020,

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020,

इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020

भारतीय मजदूर संघ ने दो लेबर कोड, कोड ऑन वेजेस 2019 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का स्वागत किया है। कोड ऑन वेजेस 2019 तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऐतिहासिक कोड हैं, जिसमें पहली बार केंद्र सरकार के स्तर पर फ्लोर वेज तय करने तथा राज्य सरकारों को इसके बराबर या इससे अधिक न्यूनतम वेतन राज्यों में तय करने का अधिकार दिया गया है। इस कोड के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी प्रत्येक 5 साल में हो सकेगी। पहले अधिसूचित रोजगार में कार्यरत मजदूर ही केवल न्यूनतम वेतन का हकदार होता था, अब इसमें बदल किया गया है तथा कोई भी मजदूर जो 8 घंटे कार्य करेगा, वह न्यूनतम वेतन पाने का हकदार होगा।

इसी प्रकार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, के तहत गीग एवं प्लेटफार्म कर्मी के लिए पहली बार सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है। संस्थान द्वारा निर्धारित राशि का कंट्रीब्यूशन ESIC में जमा नहीं करने पर ईएसआईसी अस्पताल में बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक का इलाज नहीं किया जाता था। अब नए कोड के तहत, यदि संस्थान द्वारा निर्धारित कंट्रीब्यूशन की राशि ईएसआईसी के पास जमा नहीं भी की जाती है, तो भी श्रमिक बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में संपूर्ण इलाज का पात्र होगा।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त कारणों से, भारतीय मजदूर संघ ने उपरोक्त दो लेबर कोर्ट का स्वागत किया है तथा शेष दो लेबर कोड, कोड ऑन आईआर 2020 तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करते हुए आवश्यक संशोधन करने का सुझाव सरकार को दिया है।

विगत दिनों में सरकार ने अलग-अलग ट्रेड यूनियन एवं मालिकों के साथ चर्चा भी की है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। इस विषय में सरकार को अधिक गंभीर होकर गहन स्तर पर अति शीघ्र सभी पक्षों से चर्चा संपन्न कर कोड्स में संशोधन करने की आवश्यकता है। कुछ ट्रेड यूनियन इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं। और इस कारण श्रमिकों को गुमराह करते हुए 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 9 जुलाई 2025 की राष्ट्र व्यापी हड़ताल विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है।

भारतीय मजदूर संघ हड़ताल का समर्थन नहीं करता है तथा अपनी यूनियनों का आह्वान करता है कि हमें ऐसी किसी भी हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ सरकार से भी आह्वान करता है कि भारत सरकार कोड ऑन आई आर 2020, तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 में संशोधन का कार्य शीघ्र पूर्ण करे।

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